नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) ने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) धारकों के लिए पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। ईपीएफओ ने गुरुवार से यह व्यवस्था लागू कर दी है कि जिन कर्मचारियों का यूएएन एक्टिवेट हो गया है, उनका पीएफ ट्रांसफर नए संशोधन के साथ आए फार्म 11 के जरिए ही हो जाएगा। उन्हें अब फार्म 13 की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले एक संस्थान से दूसरे संस्थान में पीएफ ट्रांसफर के लिए फार्म 13 भरा जाता था, जिसके जरिए पीएफ ट्रांसफर में कम से कम 15 से 20 दिन लगते थे। अब नई व्यवस्था में पीएफ ट्रांसफर 24 घंटे के भीतर हो जाएगा।
ईपीएफओ ने फार्म 11 को भी नए संशोधन के साथ जारी किया है। संशोधित फार्म में सदस्य से कुछ अतिरिक्त जानकारी ली जाएगी। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अश्विनी कुमार गुप्ता ने बताया कि भोपाल में गुरुवार से यह व्यवस्था लागू की गई है। प्रक्रिया सरल होने के बाद अब पीएफ ट्रांसफर या क्लेम के प्रकरणों में विलंब नहीं होगा।
एक पेज के फार्म 11 को तीन पेज का कर दिया गया है। पीएफ सदस्य के पास यूएएन है और संबंधित कंपनी या संस्था भी डिजिटली ईपीएफओ से जुड़ी है तो 24 घंटे के भीतर पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ अतिरिक्त जानकारी के तौर पर फार्म 11 में उन्हें मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, यूएएन, यदि अंतरराष्ट्रीय वर्कर हैं तो पासपोर्ट नंबर आदि के साथ केवाईसी (पीएफ सदस्य काे बैंक एकाउंट नंबर जरूर देना होगा। इसके अलावा आधार या पैन या अन्य पहचान-पत्र देने होंगे) देना होगा।
कम्प्यूटराइजेशन और ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद भी पीएफ ट्रांसफर के लिए फार्म 13 और फार्म 10 भरा जाता था। इसके बाद वह पूर्व के संस्थान में जाता था। वहां से मंजूरी मिलने के बाद पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होती थी, लेकिन राशि तब तक नए खाते में नहीं आती थी, जब तक एनेक्सचर-के डाउनलोड हो। इसमें कम से कम 15-20 दिन लग जाते थे। कई मामलों में तो यह भी देखने में आया कि दो-दो माह तक लग जाते हैं।
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