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प्‍वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण और इसके निर्माण के लिए आवश्‍यक माल पर 31 मार्च, 2017 तक केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क में छूट रहेगी

Third meeting of G-20 framework working group to be held at Varanasi, Uttar Pradesh (UP) on 28th and 29th March, 2017; to deliberate on current global economic situation and other important development challenges
देश-विदेश

नई दिल्ली: सरकार ने 8 और 9 नवम्‍बर, 2016 की आधी रात से 500 और 1000 रुपये के करंसी नोट का लेनदेन बंद कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है।

प्‍वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण का उपयोग भुगतान करने या नगद पैसा देने में बिना नगदी के लेनदेन में किया जाता है। पीओएस पर कोई बुनियादी सीमा शुल्‍क नहीं लगता है। ऐसे उपकरणों का मूल्‍य और कम करने तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन उपकरणों पर केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क में छूट दी है। इसके परिणामस्‍वरूप इन उपकरणों पर अतिरिक्‍त सीमा शुल्‍क (आमतौर पर सीवीडी और एसएडी कहे जाने वाले) भी नहीं लगेगा। इसके साथ ही इन उपकरणों के घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए पीओएस उपकरण बनाने के लिए सभी आवश्‍यक माल को भी उत्‍पाद शुल्‍क और बाद में सीवीडी और एसएडी से मुक्‍त किया गया है। यह छूट 31 मार्च, 2017 तक मान्‍य होगी।

इस संबंध में दिनांक 28 नवम्‍बर, 2016 को केन्‍द्रीय उत्‍पाद अधिसूचना संख्‍या- 35/2016 अधिसूचित की गई है।

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