लखनऊ: ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों द्वारा पशुपालन के माध्यम से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, कृषकों को कृषि क्षेत्र की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके पशुधन की आर्थिक सुरक्षा के लिए ‘‘जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना‘‘ संचालित की जा रही है। पशुधन विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों/किसानों को पशुओं की मृत्यु की दशा में होने वाली क्षति के दृष्टिगत पशुधन बीमा की सहायता से आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
इस योजनान्तर्गत पशुओं के बीमा की अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष तक है। पशु मृत्यु का दावा फार्म पूर्ण करने के उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा 15 दिन के अन्दर दावे का निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। भारत सरकार के सहयोग से यह योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित की जा रही है।