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गुजरात झुग्‍गी वासियों के पुनर्वास के लिए पीपीपी परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्‍य

देश-विदेश

नई दिल्ली: गुजरात हाल में लॉंच की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (अरबन) के अंतर्गत झुग्‍गी बस्‍तियों के मूल स्‍थान पर पुनर्विकास के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजना को शुरू करने वाला

पहला राज्‍य बन गया है। आज आवास तथा गरीबी उपशमन सचिव डॉ. नंदिता चटर्जी की अध्‍यक्षता में मंत्रालय की अंतर-मंत्रालय केंद्रीय जांच और निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने गुजरात सरकार की ओर से प्रस्‍तुत अहमदाबाद, सूरत, राजकोट तथा बड़ोदरा में झुग्‍गी बस्‍तियों के पुनर्विकास के लिए 30 पीपीपी परियोजना प्रस्‍तावों को स्‍वीकृति दी।

निजी डेवलेपर गुजरात के इन चार शहरों में सरकारी जमीन पर रह रहे झुग्‍गी वासियों के लिए 17,580 नई आवासीय ईकाइयां बनाएंगे। केंद्र सरकार एक लाख रुपए प्रति मकान की दर से 176 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्‍ध कराएगी। झुग्‍गी बस्‍ती पुनर्वास परियोजनाओं की शेष लागत को पूरा करने के लिए जमीन का मुद्रीकरण किया जाएगा। इसके परिणाम स्‍वरूप झुग्गी बस्‍ती में रहने वाले लोगों को नि:शुल्‍क सभी सुविधाओं के साथ नए मकान मिलेंगे।

सीएसएमसी ने आज 8 राज्‍यों के 145 शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1,69,381 मकानों की मंजूरी दी। इसके लिए 2,444 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इसमें मूल स्‍थान पर झुग्‍गी बस्‍ती के पुनर्वास के अंतर्गत मकानों का निर्माण, साझेदारी में किफायती मकान तथा लाभार्थी व्‍यक्‍तिगत निर्माण शामिल है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों की दी गई स्‍वीकृति इस प्रकार हैं:- पश्‍चिम बंगाल के 70 शहरों में 47,050 ईकाइयां, तेलंगाना के 27 शहरों में 45,217 ईकाइयां, गुजरात के 6 शहरों में 27,186 ईकाइयां, मध्‍य प्रदेश के 16 शहरों में 19,241 ईकाइयां, झारखंड के 14 शहरों में 16,146 ईकाइयां, तमिलनाडु के 9 शहरों में 7,621 ईकाइयां, ओडिशा में भुवनेश्‍वर में 5,548 तथा आयजोल और मिजोरम के लवंगतली में 1,364 ईकाइयां।

इसके साथ ही आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने अब तक देश के 11 राज्‍यों में 243 शहरों में शहरी गरीब के लिए 4,23,415 मकान बनवाने की स्‍वीकृति दी है। इसके लिए केंद्र सरकार 5,900 करोड़ रुपए की सहायता देगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (अरबन) के अंतर्गत केंद्र सरकार झुग्‍गी बस्‍तियों के पुनर्वास के लिए एक लाख रूप प्रति इकाई तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए साझेदारी और लाभार्थी व्‍यक्‍तिगत निर्माण के अंतर्गत 1.50 लाख रुपए की सहायता देती है। ऋण से जुड़ी सब्‍सिडी के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 2.3 लाख रुपए की सब्‍सिडी दी जाएगी।

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