लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने गोसेवा प्रेमी, समाजसेवी एवं पशुपालकों के लिए गो-शालाओं के पंजीकरण की सुविधा आॅनलाइन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की है। ताकि गो-वंशीय पशुओं का संरक्षण एवं संवर्द्धन बेहतर तरीके से हो सके। पशुपालन विभाग की इस सेवा के लिए जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए यूजर चार्ज आईटी विभाग के शासनादेशनुसार लिए जाएगे।
पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोशाला के पंजीकरण के लिए अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो, उस पर यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे, किन्तु आवेदक द्वारा विभाग की सेवा को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्रांे/लोकवाणी केन्द्र/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों में जाकर केन्द्र आपरेटर से पंजीकरण हेतु अवगत कराना होगा। इसके पश्चात आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लाॅगिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गई सेवा के लिए निर्धारित यूजर चार्जेज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जाएगा। केन्द्र आपरेटर द्वारा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवा से संबंधित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रनिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र संबंधित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा।