लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का क्रय नीति जारी कर दी है। इस नीति के तहत कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। इस उद्देश्य से समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत किसानों से मक्का खरीद किए जाने की प्रक्रिया 15 नवम्बर, 2018 से शुरू होगी। नीति के तहत मक्का का समर्थन मूल्य 1700 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया हैै।
मक्का क्रय नीति के अनुसार मक्का की बिक्री के लिए किसानों को पहले से ही खाद्य विभाग के पोर्टल बिेण्नचण्दपबण्पद पर पंजीकरण कराना होगा।
मक्का की खरीद अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूँ, बहराइच, फर्रूखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, गोण्डा, बलिया, बुलन्दशहर, ललितपुर तथा श्रावस्ती जिलों में की जाएगी। अन्य जनपदों में आवक के दृष्टिगत खाद्य आयुक्त द्वारा मक्का खरीद का निर्णय लिया जाएगा।
मक्का क्रय नीति के अनुसार इस वर्ष प्रदेश के लिए 01 लाख मीट्रिक टन मक्का क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 100 क्रय केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।
मक्का क्रय के लिए केन्द्र प्रातः 9ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक खोले जायेंगे। जिलाधिकारी, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने एवं बन्द करने के समय में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे। किसानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में मक्का केन्द्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी केन्द्रों पर मक्का की आवक व लक्ष्यपूर्ति के दृष्टिगत अवकाश के दिनों में भी मक्का क्रय करा सकेंगे।
क्रय नीति के अनुसार मक्का खरीद केन्द्र पर बैनर के माध्यम से मक्का का समर्थन मूल्य, क्रय संस्था व क्रय केन्द्र का नाम, शिकायतों का पंजीकरण टोल फ्री नं0-18001800150, क्रय केन्द्र प्रभारी, जनपद स्तरीय अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर, गुणवत्ता के मानक, सम्बन्धित बैंक का नाम, जहाँ से भुगतान लेना है, आदि सूचनाएं अंकित की जाएंगी।
नामित क्रय एजेन्सियों द्वारा मक्का के मूल्य का भुगतान आॅनलाइन आर.टी.जी.एस. के माध्यम से मक्का खरीद के 72 घण्टों के अन्दर किया जाएगा।