देहरादून: जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने आज कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक की अध्यक्षता करते कहा, कि उद्योग आर्थिकी उन्नयन का सशक्त साधन है अतः सम्बन्धित अधिकारी उद्योग बन्धुओं की समस्याओं को समयबद्धता एवं गम्भीरता से हल करें। उन्होने अधिकारियों को उद्योग मित्रों की समस्याओं का समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारण हेतु अवधि निर्धारित करते हुए चंतावनी दी कि जो अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्य नही कर पायेगे उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा वेतन रोकने की भी चेतावनी दी। उद्योग मित्र द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था यू.एस.डी.आई.पी.देहरादून द्वारा एशियन डबलपमेेन्ट बैक में स्वीकृत बजट के अन्तर्गत सडक इण्टर लाॅकिगं का कार्य तय समय अवधि 31 माई तक नही किया गया जिसको गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सहायक अभियन्ता एस.के. शर्मा को 30 सितम्बर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिये। इसी अनुक्रम में सहायक हिमगिरी यूनिवर्सिटी के पास आधा कि.मी क्षतिग्रस्त मार्ग को 31 अक्टूबर 2015 तक पूरा करने के निर्देश सहायक अभियन्ता लो.नि.वि. को दिये।
बैठक में उद्योग मित्रों द्वारा पटेल नगर दूर संचार विभाग से औद्यौगिक आस्थान तक किये गये अतिक्रमण को हटाने की मांग पर जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट एवं नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी को यह भी अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र पटेल नगर में स्थित भूखण्ड/शेड संख्या ई-1 9.12.1982 को मय टैक्नौकाम के नाम फ्यूल फिल्टर उत्पादन हेतु आंवटित किया गया था किन्तु ईकाई साझेदारों द्वारा आज तक ईकाई स्थापित न करने के कारण आंवटन निरस्त करने की मांग पर जिलाधिकारी ने प्रकरण को प्रमुख सचिव एम.एस.एम.ई. को जांच रिर्पोट के साथ संदर्भित करने के निर्देश दिये। उन्होने बताया कि इस प्रकरण पर तहसीलदार एवं सामान्य प्रबन्धक उद्योग द्वारा स्थल में जांच की गई जिसमें शिकयत को सही पाया गया। इ.एस.आई. डाक्टर की सेवायें औद्योगिक क्षेत्र में 24 घण्टे उपलब्ध कराने की मांग पर जिलाधिकारी द्वारा निदेशक ई.एस.आई. को राज्य कर्मचारी निगम के अस्पतालों में 8-8 घण्टे की ड्यूटी के रोटेशन में डाक्टर तैनात कर 24 घण्टे श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनकी ओर से पत्र भेजने के निर्देश दिये।
बैठक में औद्याोगिक क्षेत्र मोहब्बेवाला में विद्युत कटोती पर अधिशासी अभियन्ता विद्युत द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत लाईन अलग न होने के कारण आपूर्ति बाधित हो रही है जिसके लिए ए.पी.डी.आर.सी. योजना के अन्तर्गत उद्योग ईकाईयों के लिए अलग से फीडर बनाया जाना है जिसका कार्य जल्द ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा। बैठक में सेलाकुई में संचालित लोकल बसों को सिडकुल एंव डिक्सन तक संचालित करने की मांग पर जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय अधिकारी को वांछित मांग का प्रस्ताव आरटी.ए. में शीघ्र स्वीकृत कराने के निर्देश दिये।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान रानी पोखरी में आवटित भूखण्ड संख्या ए-4, ए-9, ए-10, ए-12, ए-21, ए-22, ए-33, ए-34, ए-25, ए-26, ए-29, ए-30, ए-35, ए-36, ए-37,ए-41,ए-42,ए-43, एवं 44 तथा मिनी औद्योगिक आस्थान लांघा रोड में आंवटित भूखण्ड संख्या सी-2, सी-3, सी-4, सी-7, सी-9,सी-10, सी-11 एवं ए-1 में आवंटन के पश्चात निर्धारित अवधि तक उद्योग स्थापित न होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा उक्त भूखण्डों के आंवटन को निरस्त करने के आदेश दिये।
जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डे को औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई बाजार के कुडे को ग्राम पंचायत द्वारा नदी में निसतारण विषयक प्रकरण पर उद्योग बन्धुओं के साथ बैठक कर हल निकालने के निर्देश दिये गये।