17.4 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम संबंधी उपाय

देश-विदेश

नई दिल्ली: दिनांक 19.03.2020 एवं 20.03.2020 के इस डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में, आगे के निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(i)     विभागों के अध्यक्ष (एचओडी) कर्मचारियों (सलाहकार/संविदा एवं आउटसोर्स किए गए कर्मचारी) का एक रोस्टर तैयार कर सकते हैं, जिनकी आवश्यकता प्रत्येक विभाग के भीतर अनिवार्य सेवाएं देने केे लिए पड़ती है। केवल उन्हें ही 23 मार्च से 31 मार्च 2020 तक कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, कार्यालय प्रारूप मात्र के कर्मचारी से काम चला सकता है। जो अधिकारी, घर से काम कर रहे हैं, उन्हें हर समय टेलीफोन एवं संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के निकट उपलब्ध होना चाहिए। काम की किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में बुलाए जाने पर उन्हें कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए।

(ii)     ऐसे ही निर्देश संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों को जारी किए जाने चाहिए।

(iii)    वित्तीय सेंवा विभाग (डीएफएस) एवं लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ऐसे ही निर्देश वित्तीय संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में जारी कर सकता है।

(iv)    ऐसे निर्देश अनिवार्य/आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं जो कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, पर लागू नहीं होंगे।

ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More