लखनऊः असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को पेंशन योजना से आच्छादित करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन पेंशन योजना दिनाँक 15 फरवरी, 2019 से आरम्भ की जाएगी।
इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु आज प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, श्री सुरेश चन्द्रा की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन बापू भवन स्थित सभाकक्ष में किया गया। कार्यशाला में श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला, श्रम आयुक्त, उ0प्र0 अनिल कुमार, प्रदेश के सभी 20 क्षेत्रों के क्षेत्रीय उप/अपर श्रमायुक्त, जीवन बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रदेश स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया।
योजना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए श्रम आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 18-40 आयु वर्ग के श्रमिकों को आवर्त करती है। योजना के अन्तर्गत 18-40 आयु वर्ग के श्रमिकों को उनकी आयु के अनुसार रू0 55/- से रू0 200/- की मासिक धनराशि पेंशन निधि में 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जमा करानी होगी और इस धनराशि के समतुल्य धनराशि भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित निधि में जमा करायी जायेगी। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त श्रमिक को रू0 3000/- मासिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा। 60 वर्ष के उपरान्त यदि लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी (जैसी स्थिति हो) को 50 प्रतिशत धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त होती रहेगी।
श्रम आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि एन0एस0एस0ओ0 के सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुमानित असंगठित क्षेत्र में लगभग 4.5 करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं, जिसमें से 18-40 आयु वर्ग के 2.5 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं। इन 2.5 करोड़ श्रमिकों को इस पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा।
पेंशन योजना के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन किये जाने हेतु जीवन बीमा निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है तथा श्रमिकों का पंजीयन जीवन बीमा निगम के सभी कार्यालयों, जीवन बीमा निगम के एजेण्टों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालयों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों एवं जिला श्रम कार्यालयों पर एक साथ दिनाँक 15.02.2019 से किया जाना प्रस्तावित है।
पंजीयन हेतु श्रमिक इनमें से किसी भी कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नम्बर के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकता है।
कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छायें एवं जिज्ञासायें व्यक्त की गयी, जिनमें से अधिकांश का समाधान प्रमुख सचिव, श्रम एवं श्रम आयुक्त द्वारा किया गया और कुछ के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये गये।