नई दिल्ली: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत की गई घोषणा के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना’ शुरू करने को निम्नलिखित शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है:
- इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित उन तकरीबन 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 90 दिनों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जिन्हें कोविड-19 के रोगियों के सीधे संपर्क में रहना पड़ सकता है या उनकी देखभाल करनी पड़ सकती है और जिनके इससे प्रभावित होने का खतरा है। इसमें कोविड-19 से संक्रमित हो जाने के कारण आकस्मिक मौत भी शामिल होगी।
- अभूतपूर्व स्थिति के कारण निजी अस्पताल के कर्मचारी/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंध/दिहाड़ी वेतन पर काम करने वाले/तदर्थ/ राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्रीय/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स एवं आईएनआई/ केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा आउटसोर्स किए गए अपेक्षित कर्मचारियों को भी कोविड-19 से संबंधित जिम्मेदारियों के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। इन मामलों को भी कवर किया जाएगा। हालांकि, इसके तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट संख्या को ध्यान में रखना होगा।
- इस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा बीमा कवर दरअसल संबंधित लाभार्थी के किसी भी अन्य मौजूदा बीमा कवर के अलावा होगा।