नई दिल्ली: भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अधिसूचना नं. एस.ओ.4061 (ई) तिथि 16 दिसंबर, 2016 के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अधिसूचित किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के अंतर्गत जिन लोगों ने छुपी हुई आय की घोषणा की थी वे इस योजना में रकम जमा कर सकते हैं। जमा शुदा रकम घोषित छुपी हुई आय के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसे अधिकृत बैंकों (भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) में 17 दिसंबर, 2016 (शनिवार) से 31 मार्च, 2017 (शुक्रवार) तक जमा किया जा सकता है।
इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सहकारिता बैंकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के अंतर्गत रकम स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (1) का संशोधन इस प्रकार है:
‘7अधिकृत बैंक-(1) बांड लेजर खाते के रूप में जमा आवेदन को सरकारी बैंकों के अलावा सभी बैंकिंग कंपनियां स्वीकार करेंगी जिन पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (1949 का 10) लागू होता है।’