लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाये जाने एवं निजी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि हेतु पृथक-पृथक अधिनियम द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर एकल अधिनियम ‘‘उ0प्र0 निजी विश्वविद्यालय अधिनियम’’ के नाम से प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री आलोक सिन्हा ने दी।
श्री सिन्हा ने बताया कि प्रस्तावित ‘‘द उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल-2018’’ के अधीन स्थापित समस्त निजी विश्वविद्यालयों तथा जन सामान्य के सुझाव ई-मेल नचेीमब/हउंपसण्बवउ पर आमंत्रित किये गये हैं। प्रस्तावित ‘‘द उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल-2018’’ के प्रारूप पर सुझाव वेबसाइट पर एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथि से 01 माह के अन्दर आमंत्रित किये गये हैं। ‘‘द उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल-2018’’ का प्रारूप तथा शासनादेश उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्नचीमकण्हवअण्पदध्बवनदबपस पर उपलब्ध है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे सुझाव स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।