लखनऊ: राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान की नोटिस पर खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्दौर, बिजनौर से श्री संजय कुमार आयोग में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि श्री मो0 आफाक मन्सूर के शिकायत के सम्बन्ध में 20 (बीस) अमान्य विद्यालयों को बन्द करा दिया गया है। इनमें बी0 आर0 अम्बेडकर मिलक गगोडा जट, मधुर पब्लिक स्कूल धनौरी डल्लू, जय ज्वाला पब्लिक स्कूल सिरधनी वंगर, विवेकानन्द पब्लिक स्कूल हल्दौर, लाला परमात्मा शरण पा0 स्कूल अठ्ठा, बाबा हरदेव पब्लिक स्कूल बुखारा, साहित पब्लिक स्कूल बुखारा, मकतव सल्लापुर, अजमल प0 स्कूल झालू, एस0के0 स्कूल झालू, भारत पब्लिक स्कूल झालू, सर्वपल्ली राधाकृष्ण स्कूल ननुपुरा, मान्टेसरी स्कूल-फरीदपुरसधीरन, राकेश प0 स्कूल-शरीफपुरमान, एम0एस0एच0एस0 एकेडमी-गगोडा शेख, रियाल बिल चिल्ड्रेन एकेडमी-झालू, सारंग कानवेन्ट स्कूल-हल्दौर, आदर्श पब्लिक स्कूल पावर्टी, अर्जुन सिंह मैमोरियल-पावर्टी और के0डी0एम0 पब्लिक स्कूल-हल्दौर, शामिल हंै।
राज्य सूचना आयोग से मिली जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर निवासी श्री मो0 आफाक मन्सूर ने खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्दौर, बिजनौर को आवेदन-पत्र देकर उनके द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी। इस सम्बन्ध में किन-किन विद्यालयों को चिन्ह्ति कर निरीक्षण किया गया। विद्यालयों को विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लघंन करते पाये गये और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरूद्ध अब तक की गयी कार्यवाही आदि से सम्बन्धित जानकारी मांगी थी, किन्तु विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी। अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी मांगी।
राज्य सूचना आयुक्त ने खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्दौर, बिजनौर को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर वादी के प्रार्थना-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की सूचना 30 दिन के अन्दर आयोग के समक्ष पेश करने हेतु आदेशित किया था।