नई दिल्ली: ऐसे अनेक उदाहरण सामने आये हैं कि केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष किसी अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता के मामले की सुनवाई होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दिशा में आगे कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं, इस ओर आयोग का ध्यान आकृष्ट हुआ है।
आयोग ने गत 5 जून, 2018 को अपनी बैठक में इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया था और यह निर्णय लिया था कि किसी अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी संबंधित मामले पर दूसरी अपील/शिकायत के रूप में सामान्य रूप से सुनवाई की जाएगी और इसके साथ ही संबंधित निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसके अनुसार ही आदेश 18 जून, 2018 को जारी कर दिये गये हैं और इन्हें आयोग की वेबसाइट पर भी प्रस्तुत कर दिया गया है।