कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस/नवीनीकरण की प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेटलखनऊ: उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, के जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में निजी क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज निर्माण की अनुज्ञा/लाइसेन्स/नवीनीकरण व पौधशाला का लाइसेेन्स/नवीनीकरण कुल पाँच सेवाओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में कोल्ड स्टोरेज की अनुज्ञा/लाइसेन्स/नवीनीकरण का लाइसंेस नवीनीकरण पौधशाला का लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया आनलाइन- ूूूण्रंदीपजण्नचीवतजपबनसजनतमण्पद पर उपलब्ध है।
संयुक्त निदेशक, उद्यान, श्री आर0 के तोमर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की इन सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है। आवेदक जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों पर पंजीकरण करा सकते है एवं लाइसंेंस के लिए आॅन लाइन फीस भी जमा की जा सकेगी।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि जनहित गारण्टी सेवाओं के अन्तर्गत आवेदनकर्ता द्वारा कोल्ड स्टोरेज निर्माण की अनुज्ञा/लाइसेन्स/नवीनीकरण व पौधशाला का लाइसेन्स/नवीनीकरण हेतु पंजीकरण पूर्ण किये जाने के पश्चात जिला उद्यान अधिकारी के स्तर पर 10 दिन में मण्डलीय उप निदेशक के स्तर पर 05 दिन में तथा निदेशक के स्तर पर 10 दिन के अन्दर प्रक्रिया पूर्ण कर अनुज्ञा/लाइसेन्स जारी किया जायेगा। इसके पश्चात आवेदक को अनुज्ञा और लाइसेन्स की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति आॅन लाइन उपलब्ध हो जायेगी।