नई दिल्ली: कुटीर उद्योग के विकास की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार के पास श्रम गहन तकनीक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर कुटीर उद्योग सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए बहुत सी स्कीमें/इंटरवेंशन हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार संपूर्ण देश में परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को संगठित करके उनकी अर्जन क्षमता बढ़ाने के अलावा, उनका पलायन रोकने में सहायता कर कुटीर उद्योगों सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक ऋण संबंद्ध सब्सिडी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, स्कीम को बैंकों की भागीदारी के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अ.जा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों/महिलाओं/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक विकलांगों/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसे विशेष श्रेणियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी है। विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम को देश के पिछड़े क्षेत्र सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। मार्जिन मनी का लक्ष्य आबंटित करते समय पिछड़ेपन के घटक को भी ध्यान रखा जाता है।
विगत दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी राज्यवार मार्जिन मनी सब्सिडी जिसे लक्ष्य तथा कृषि ग्रामीण उद्योग सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी के संदर्भ में उपलब्धि माना जाता है। इसे अनुबंध-I में दिया गया है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी और प्रयुक्त राज्यवार मार्जिन मनी सब्सिडी
क्र. म. |
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16
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जारी मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपये) | प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी #(लाख रुपये) | जारी मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपये) | प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी #(लाख रुपये) | मार्जिन मनी वार्षिक लक्ष्य (लाख रुपये) | प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी #(लाख रुपये)
14.7.15तक) |
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1 | जम्मू-कश्मीर | 2994.07 | 3226.20 | 3181.64 | 3274.63 | 1780.77 | 186.11 |
2 | हिमाचल प्रदेश | 1742.71 | 1613.84 | 2069.88 | 2237.73 | 1412.2 | 72.00 |
3 | पंजाब | 2993.38 | 2477.06 | 2993.38 | 3190.88 | 1834.9 | 494.35 |
4 | संघ राज्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ | 202.70 | 59.11 | 0 | 61.46 | 210.78 | 10.85 |
5 | उत्तराखंड | 2246.04 | 2099.99 | 2246.05 | 2153.32 | 1515.76 | 232.94 |
6 | हरियाणा | 1550.54 | 2075.51 | 3101.28 | 3012.98 | 1817.67 | 673.42 |
7 | दिल्ली | 0 | 164.74 | 0 | 189.24 | 544.08 | 22.77 |
8 | राजस्थान | 3331.20 | 4064.94 | 6662.38 | 5249.62 | 4541.1 | 640.49 |
9 | उत्तर प्रदेश | 13988.57 | 15104.91 | 17073.57 | 16937.53 | 14253.02 | 1102.66 |
10 | बिहार | 8136.60 | 7725.19 | 2768.30 | 4111.32 | 9072.2 | 246.74 |
11 | सिक्किम | 0 | 108.09 | 0 | 33.52 | 360.06 | 0 |
12 | अरूणाचल प्रदेश | 963.25 | 889.42 | 963.25 | 1004.99 | 429.03 | 0 |
13 | नागालैंड | 1882.67 | 1125.77 | 470.67 | 878.59 | 1102.34 | 385.44 |
14 | मणिपुर | 1750.20 | 1591.34 | 1750.20 | 1600.76 | 1018.16 | 0 |
15 | मिजोरम | 1210.87 | 886.40 | 302.72 | 807.98 | 806.76 | 0 |
16 | त्रिपुरा | 1109.32 | 2225.25 | 1387.58 | 1333.65 | 670.03 | 0 |
17 | मेघालय | 759.19 | 600.13 | 380.00 | 971.14 | 1077.74 | 0 |
18 | असम | 3619.41 | 7393.07 | 3619.70 | 5397.01 | 5336.9 | 0 |
19 | पश्चिम बंगाल | 6017.77 | 5596.72 | 6017.77 | 6010.11 | 5530.84 | 508.63 |
20 | झारखंड | 4508.29 | 4533.11 | 2943.98 | 2871.29 | 4598.33 | 701.92 |
21 | ओडिशा | 3629.32 | 4075.76 | 3629.66 | 3945.89 | 5416.1 | 776.64 |
22 | छत्तीसगढ़ | 2559.67 | 2118.61 | 2260.12 | 2045.68 | 3362.94 | 582.40 |
23 | मध्य प्रदेश | 9038.13 | 7973.02 | 10170.43 | 9241.7 | 7105 | 651.44 |
24 | गुजरात* | 2522.22 | 4401.81 | 5150.22 | 6200.52 | 3683.87 | 1497.43 |
25 | महाराष्ट्र** | 4327.19 | 4737.62 | 7985.18 | 7843.81 | 5860.87 | 862.54 |
26 | आंध्र प्रदेश | 3036.32 | 4610.54 | 4159.76 | 3492.11 | 3290.27 | 373.07 |
27 | तेलंगाना | – | – | 1912.88 | 1889.35 | 3954.3 | 173.31 |
28 | कर्नाटक | 5295.41 | 7837.31 | 5295.41 | 6479.1 | 3528.34 | 1389.32 |
29 | गोवा | 0 | 143.86 | 0 | 141.76 | 557.91 | 0 |
30 | लक्षद्वीप | 0 | 3.18 | 270.58 | 28.61 | 100.00 | 0 |
31 | केरल | 2710.19 | 2756.94 | 2710.19 | 2679.28 | 2798.37 | 583.32 |
32 | तमिलनाडु | 5839.78 | 5216.93 | 5839.78 | 6733.89 | 4129.38 | 713.66 |
33 | पुडुचेरी | 484.25 | 43.17 | 0 | 112.1 | 100.00 | 0 |
34 | अंडोमान निकोबार द्वीप समूह | 387.02 | 164.94 | 0 | 92.32 | 100.00 | 33.10 |
कुल | 98836.38 | 107644.48 | 107316.56 | 112253.9 | 101900.0 | 50923.16 |