लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के अधिकारियों को बसों का रख-रखाव एवं भौतिक दशा हरहाल में सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि निगम द्वारा संचालित बसों की बॉडी कंडीशन, पेंट, अगली व पिछली विन्ड शील्ड, खिड़कियों के शीशे, फर्श की स्थिति, सीटों की दशा, डेस्टिनेशन बोर्ड, वांछित स्टीकर, राइटिंग कार्य, रिफ्लेक्टिंग टेप एवं साफ-सफाई इत्यादि की गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की मंशा यात्रियों को बेहतर एवं आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की है।
श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा बसों की भौतिक दशा एवं साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि बसों की भौतिक दशा सुनिश्चित किये जाने के निर्देश लगातार दिये जा रहे हैं। फिर भी अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रही है। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर पुरस्कृत भी किया जाय, जिससे अन्य को इससे प्रेरणा मिले।
श्री सिंह ने निर्देश दिये हैं कि अनुबंधित बसों के रख-रखाव तथा साफ-सफाई के सम्बंध में अनुबंधित वाहन स्वामियों को भी यथोचित निर्देश दिया जाय, जिससे कि अनुबंधित बसों के रख-रखाव व साफ-सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मार्ग पर जाने वाली समस्त बसें साफ-सुथरी व अच्छी दशा में हों। उन्होंने कहा कि अनुबंंिधत बसों में कमी पाये जाने पर अनुबंधित बस स्वामी के खिलाफ प्रथम बार 100 रू0, द्वितीय बार 500 रू0, तृतीय बार 1000 रू0 उसके उपरान्त प्रत्येक प्रकरण में रू0 2000 के अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार ड्यूटी क्लर्क की लापरवाही पाये जाने पर प्रथम बार 50 रू0, द्वितीय बार 100 रू0 एवं तृतीय बार 200 रू0 तत्पश्चात प्रत्येक बार में 500 रू0 का अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। वहीं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की लापरवाही पर प्रथम बार 50 रू0, द्वितीय बार 100 रू0 एवं तृतीय बार 200 रू0 तत्पश्चात प्रत्येक बार में 500 रू0 का अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है।
श्री सिंह ने बताया कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा स्वयं निरीक्षण किये जाने पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से कटौती नहीं होगी। ड्यूटी क्लर्क से कटौती की आवृत्ति उनके द्वारा माह में निर्गत की गयी ड्यूटी स्लिप से सम्बंधित बस में कमी पाये जाने के आधार पर निर्धारित होगी। गु्रप इंचार्ज, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक/सीनियर फोरमैन, क्षेत्रीय प्रबंधक से कटौती की आवृत्ति माह में क्रमशः उनके सम्बंधित बसों, डिपो एवं क्षेत्र की बसों में कमी पाये जाने के आधार पर निर्धारित होगी।
श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि निगम बसों के चालक, गु्रप इंचार्ज, सीनियर फोरमैन, ड्यूटी क्लर्क, स्टेशन इंचार्ज, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों से सम्बंधित बसों में कमी पाये जाने पर 10 रू0 से लेकर 200 रू0 तक के अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्तरों पर होने वाली जांच के आधार पर अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है।