लखनऊ: प्रदेश में होने वाले लोक सभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र-2024 तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन, 2024 के अन्तर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 ख में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और इसके बदले अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।
इस संबंध में प्रमुख सचिव श्रम श्री अनिल कुमार की ओर से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।