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नए वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लिए जाने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने के लिए सार्वजनिक सुझावों को आमंत्रित किया गया

देश-विदेश

नई दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लिए जाने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में प्रस्तावित संशोधन करने के लिए सभी हितधारकों और आम जनता से सुझावों और टिप्पणियों को   आमंत्रित किया गया हैं। इस संदर्भ में दिनांक 18 को दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिन्हें www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।

ड्राफ़्ट अधिसूचना सं. 184 (ई) में एमवीएए की धारा 4-28 शामिल है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

• इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्रों और दस्तावेजों का उपयोग (मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस, डीएल का परित्याग, डीएल का नवीनीकरण)

• ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस

• नेशनल रजिस्टर

• डीलर प्वाइंट पंजीकरण।

• 60 दिन पहले पंजीकरण का नवीनीकरण

• 06 महीने के लिए अस्थायी पंजीकरण, 30 दिनों के एक्सटेंशन (बॉडी बिल्डिंग इत्यादि) के साथ।

• व्यापार प्रमाणपत्र – इलेक्ट्रॉनिक

• वाहनों और अनुकूलित वाहनों के लिए ऑल्टरेशन, रेट्रो फिटमेंट।

• ऑल्टर्ड वाहनों के लिए बीमा।

अन्य ड्राफ़्ट अधिसूचना सं. 185 (ई) में एमवीएए की धारा 39-40 शामिल है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

• दोषपूर्ण वाहनों को वापस लिए जाने की नीति।

i. वापस लिए जाने के लिए प्रक्रिया

ii. जांच अधिकारी की विस्तृत प्रक्रिया

iii. समयबद्ध तरीके से जांच प्रक्रिया (06 महीने)

iv. परीक्षण एजेंसियों की भूमिका

• निर्माताओं, आयातकों और रेट्रोफिटर्स के दायित्व।

• परीक्षण एजेंसियों की आधिकारिक मान्यता।

सुझावों या टिप्पणियों को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 (ईमेल: jspb-morth@gov.in) पर 17  अप्रैल, 2020 तक भेजा जा सकता है।

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