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रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने रेल भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विभिन्‍न सुविधाओं/सेवाओं का शुभारंभ/लांच किया

देश-विदेश

नई दिल्ली: बजट घोषणाओं, 2016-17 पर अमल के एक भाग के रूप में रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु  ने आज अर्थात 1 सितंबर, 2016 को रेल भवन से निम्‍नलिखित सुविधाओं/सेवाओं का शुभारंभ/लांच किया:

  • उदार साइडिंग नी‍ति का शुभारंभ- माल ढुलाई क्षेत्र में एक प्रमुख सुधार, जिससे अतिरिक्‍त निजी टर्मिनलों की स्‍थापना में आसानी होगी।
  • कंटेनर ट्रैफिक के लिए कमोडिटी बास्‍केट का विस्‍तार किया गया- एफएके (किसी भी तरह का माल) में 43 अतिरिक्‍त कमोडिटी को शामिल किया गया ।
  • विश्रामालयों की हर घंटे बुकिंग- यात्रियों की सुविधाओं के लिए आईटी का उपयोग करके ठहरने की क्षमता बढ़ाना।
  • रेलगाडि़यों पर समस्‍त सुविधाओं के लिए केवल एक व्‍यक्ति की जवाबदेही- निगरानी के लिए एकल नोडल अधिकारी के साथ।
  • यात्रियों के लिए यात्रा बीमा का शुभारंभ
  • झांसी से इंदौर तक और झांसी से इटावा तक सीधी कनेक्टिविटी सुलभ कराने के लिए नई सेवा का शुभारंभ।

इस अवसर पर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती और रेल राज्‍य मंत्री श्री राजेन गोहांई भी विशेष रूप से उपस्थित थे। सदस्‍य (यातायात) मोहम्‍मद जमशेद, बोर्ड के अन्‍य सदस्‍य और वरिष्‍ठ अधिकारीगण भी इस अवसर पर मौजूद थे।

इस अवसर पर रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने कहा कि माल ढुलाई से लेकर यात्री सेवाओं से जुड़ी जो सुविधाएं आज लांच की गईं उनका समाज के सभी वर्गों पर सकारात्‍मक असर पड़ेगा। उन्‍होंने कहा कि रेलवे उन क्षेत्रों के लिए बातचीत/पहचान करने में जुटी है जिनमें भागीदारी की जा सकती है और अतिरिक्‍त माल ढुलाई हासिल की जा सकती है। उन्‍होंने कहा कि सड़क और शिपिंग परिवहन रेलवे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, क्‍योंकि आम जनता के हित में इन सभी परिवहन को एकीकृत करने की जरूरत है। उन्‍होंने यह भी कहा कि यात्रियों के लिए अन्‍य सुविधाओं जैसे बीमा, विश्रामालयों की बुकिंग, रेल अधीक्षक की जवाबदेही से भी समस्‍त रेल यात्रियों को अपने सफर में और ज्‍यादा सहूलियत होगी।

इस अवसर पर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने झांसी से इंदौर और इटावा तक नई रेल सेवा की शुरुआत कर झांसी की जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग पूरी करने के लिए रेल मंत्री का धन्‍यवाद किया। उन्‍होंने कहा कि रेलवे अब देश के समस्‍त उपेक्षित क्षेत्रों/सेक्‍टरों पर अपना ध्‍यान केंद्रित कर रही है और रेल सेवा को उपयोगकर्ता के अनुकूल बना रही है।

इस अवसर पर रेल राज्‍य मंत्री श्री राजेन गोहांई ने कहा कि रेलवे जिस तरह से आगे बढ़ रही है और दिन-रात कार्यरत रहकर बजट घोषणाओं को पूरा कर रही है, उसकी बदौलत यह देश के सबसे विश्‍वसनीय एवं भरोसेमंद संगठन के रूप में उभर कर सामने आ रही है। उन्‍होंने कहा कि अब रेल मंत्रालय की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। यही कारण है कि सभी औद्योगिक क्षेत्र रेलवे की विश्‍वसनीयता पर भरोसा कर रहे हैं।

लांच की गई सेवाओं की मुख्‍य बातें

रेलगाडि़यों पर समस्‍त सुविधाओं के लिए एकल जवाबदेह व्‍यक्ति के रूप में रेल अधीक्षक को नामित करना

वर्तमान में रेलगाड़ी पर मुहैया कराई जाने वाली विभिन्‍न सेवाओं के लिए अलग-अलग एजेंसियों से संपर्क करना पड़ता है। इस वजह से होने वाली परेशानी से यात्रियों को बचाने के लिए एक पॉयलट प्रोजेक्‍ट के रूप में रेलगाड़ी पर मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए एकल जवाबदेह व्‍यक्ति के रूप में रेल अधीक्षक को नामित करने का निर्णय लिया गया है।

विश्रामालयों की हर घंटे बुकिंग

वर्तमान में विश्रामालय की बुकिंग तय शुल्‍क के साथ 24 एवं 12 घंटों के नियत स्‍लॉट के लिए की जाती है। विश्रामालयों की हर घंटे बुकिंग की सुविधा से यात्रीगण अब अपेक्षित अवधि के लिए इनकी बुकिंग कर सकेंगे। इसकी खास बातें निम्‍नलिखित हैं:

  1. i) विश्रामालय की बुकिंग अब न्‍यूनतम तीन घंटे से लेकर अधिकतम 48 घंटों तक के लिए की जा सकती है।
  2. ii) 12 घंटों की मुख्‍य अवधि अर्थात रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक हर घंटे बुकिंग की अनुमति‍नहीं होगी।

हर घंटे के आधार पर शुल्‍क वसूला जाएगा।

रेल यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा

  • यह सुविधा भारतीय रेलवे के उन यात्रियों के लिए आरक्षित है, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट से ई-टिकट की बुकिंग करते हैं, चाहे किसी भी श्रेणी का टिकट हो। इसमें उपनगरीय रेलगाडि़यां शामिल नहीं हैं।
  • यह सुविधा केवल कन्‍फर्म एवं आरएसी टिकटों के लिए ही उपलब्‍ध है।
  • इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्‍चों को छोड़ सभी यात्रियों को कवर किया गया है। इसमें विदेशी नागरिकों को कवर नहीं किया गया है।
  • इसमें प्रीमियम 1 रुपये से कम/अर्थात 92 पैसे है।
  • कवरेज:

मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता – 10 लाख रुपये

स्थायी आंशिक विकलांगता – 7.5 लाख रुपये (तक)

अस्पताल में भर्ती संबंधी व्यय – 2 लाख रुपये (तक)

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