नई दिल्ली: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की चौथी राष्ट्रीय परामर्श बैठक 29 जून, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान करेंगे। राज्यों के अलावा आवश्यक वस्तुओं जैसे कि कृषि, रसायन एवं उर्वरक, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और वस्त्र क्षेत्र से जुड़े केंद्रीय मंत्री भी इस एक दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। इस परामर्श बैठक के दौरान स्थिर कीमतों पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सहित उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि के विभिन्न पहलुओं को बेहतर करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी।
इस बैठक के एजेंडे के तहत उपयुक्त नीतिगत उपायों के जरिये आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने एवं उनके समुचित प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों पर प्रमुखता के साथ चर्चा की जाएगी। इस तरह के नीतिगत निर्णय और उपायों के लिए ठोस एवं नियमित मूल्य संबंधी सूचनाओं का उपलब्ध होना पहली आवश्यकता है। अतः मूल्य संबंधी सूचनाएं देने वाले उन केंद्रों के फैलाव एवं कवरेज को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, जो दैनिक उपयोग वाले 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह इन केंद्रों को सुदृढ़ करने वाले उपायों पर भी विचार किया जाएगा, ताकि उपलब्ध कराये जाने वाले डेटा की प्रासंगिकता को और बेहतर किया जा सके। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी जिन्सों में महंगाई के रुख से निपटने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) और राज्य विशेष चिंताएं दूर करने के लिए राज्य स्तरीय पीएसएफ बनाने की जरूरत पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
उपर्युक्त बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी जिनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों पर अमल, कानूनी माप-पद्धति अधिनियम एवं नियमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए राज्यों में स्थित कानूनी माप-पद्धति विभागों का आधुनिकीकरण एवं सुधार, राज्य आयोगों एवं उपभोक्ता फोरम के कामकाज में सहूलियत के लिए उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करना, इत्यादि शामिल हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को अब सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। लाभार्थियों की शिकायतों का समय पर एवं संतोषजनक निवारण करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप शिकायत निवारण एवं निगरानी व्यवस्था के कामकाज की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी।