उ0प्र0 सरकार ने राज्य कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा प्रभारित कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई 2019 से बढ़ी हुयी दर पर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। महंगाई भत्ता की मासिक दर 17 प्रतिशत, 01 जुलाई 2019 से देय है। स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2019 से दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी एवं दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से देय धनराशि का भुगतान इस माह के नियमित वेतन के साथ किया जायेगा।
इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नही निकाला जा सकेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष की धनराशि को उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नगद दी जायेगी। स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान 01 अक्टूबर, 2019 (माह अक्टूबर, 2019 का भुगतान दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को देय) से नगद किया जायेगा।
जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं 18 अक्टूबर, 2019 से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा, जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर 01 जुलाई, 2019 से 18 अक्टूबर, 2019 तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जायेगा।