बैंक में खाता खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इस गाइडलाइन का ही पालन करना होगा.
SC का फैसला आने तक इसी गाइडलाइन का होगा पालन:
भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी (नो युअर कस्टमर) गाइडलाइन के तहत बैंक खाते को आधार से लिंक करना जरुरी कर दिया है। हालांकि जारी सर्कुलर में कहा कि आधार को अनिवार्य करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अनुरूप लागू होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले महीने बैंक खाते को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी।
- अभी तक केवाईसी गाइडलाइन के तहत निवास प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दस्तावेज, पैन और खाताधारक का नवीनतम फोटो लगाना होता है।
- लेकिन केवाईसी की संशोधित गाइडलाइन के संबंध में आरबीआइ ने कहा है कि ग्राहकों से आधार नंबर के साथ पैन या फॉर्म 60 लेना बैंक के लिए अनिवार्य होगा।
- उन सभी ग्राहकों को आधार देना अनिवार्य होगा जो इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- इससे बैंकिंग सेवाओं के लिए विश्वास का माहौल बनेगा।
- आरबीआइ ने निवास और पहचान के प्रमाण के लिए दूसरे दस्तावेज लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
- हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के निवासियों के मामले में आधार या इसके लिए आवेदन करने का प्रमाण नहीं दिया जाता है तो बैंक केवाईसी के दूसरे दस्तावेज मांग सकते हैं।
- इन सरकारी दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, नरेगा का जॉब कार्ड और नेशनल पॉपूलेशन रजिस्टर का पत्र भी शामिल है।
अनिवासी खाताधारकों के लिए आधार अनिवार्य नहीं:
- रिजर्व बैंक का कहना है कि अनिवासी खाताधारकों से आधार नहीं मांगा जाएगा।
- ये लोग आधार में आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- इन लोगों को पैन नंबर के साथ दूसरे दस्तावेज ही देने होंगे।
- इन दस्तावेजों में बिजली, पानी, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, पेंशन या फेमिली पेंशन ऑर्डर और सरकारी विभागों का आवासन आवंटन पत्र भी शामिल हो सकता है।
- आरबीआइ के अनुसार प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग (पीएमएल) रूल्स जून 2017 में हुए थे।
- इसी के तहत केवाईसी गाइडलाइन में बदलाव किया गया है।
- सरकार ने पिछले महीने मौजूदा बैंक धारकों के लिए आधार नंबर जोड़ने की अवधि अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी।
- सरकार ने कहा था कि आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद इसके संबंध में नई अंतिम तारीख अधिसूचित की जाएगी।
- आधार एक्ट के अधीन कोई व्यक्ति देश में 180 दिनों से ज्यादा समय तक रहता है तो वह आधार नंबर के लिए आवेदन कर सकता है।
वेलफेयर स्कीम के लिए अंतिम तिथि 30 जून:
इससे पहले सरकार ने वेलफेयर स्कीम के साथ आधार लिंक करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया था.
- सरकार ने कल्याणकारी योजनाओें के साथ आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी थी.
- पहले पैन को भी 31 मार्च तक लिंक करना था.
- गौरतलब है कि आधार एक्ट के अनुसार जो व्यक्ति भारत में 180 दिन से ज्यादा समय से रह रहा है वह आधार के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है. (up.org)