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नगर निगम हाल में तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत के बी.एल.ओं एवं सुपरवाईजरों को पुनरीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी देते हुएः सहायक निर्वाचन अधिकारी पी.एस. रावत

उत्तराखंड

देहरादून: तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत नियुक्त बी.एल.ओं एवं सुपरवाईजरों को फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य हेतु नगर निगम प्रेक्षाग्रह में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन उप जिलाधिकारी सदर अरविन्द कुमार पाण्डेय की देख-रेख में प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें लगभग 300 बी.एल.ओ/ सुपरवाईजरों द्वारा प्रशिक्षण लिया गया।उप जिलाधिकारी ने उपस्थित बी.एल.ओ को अवगत कराया है कि इस विशेष पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक नागरिक/मतदाता 1 अक्टूबर 2015 से 20 अक्टूबर 2015 तक अपने सामान्य निवास स्थान वाले मतदेय स्थल पर जाकर अपना व अपने परिवार के सदस्य जो 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हों वे प्रारूप 6 द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली में ना सम्मिलित करवा सकता है। उन्होने कहा कि बी.एल.ओ द्वारा 21 से 31 अक्टूबर 2015 तक घर-2 जाकर नामावली के सत्यापन का कार्य तथा 7 अक्टूकर 2015 व 14 अक्टूबर 2015 केवल दो दिन ग्राम सभा/ स्थानीय निकायों/अनुभागों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के सम्बन्धित भाग/अंश को पढना एवं नामों का सत्यापन, 11.10.15 दव 18.10.15 केवल दो दिन रविवार विशेष अभियान के ततहत राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्टों के साथ दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेगी।
इस अवसर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी पी.एस रावत ने सभी बी.एल.ओ को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी बी.एल.ओ को आलेख 1.10.2015 को आलेख उपलब्ध कराई जा रही मतदाता सूची के सापेक्ष ही दावें/आपत्तियां प्राप्त करनी है। उन्होने निर्देश दिये कि 01.01.2016 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले जिस भारतीय नागरिक का नाम नही है चाहे उसके पास पहचान पत्र है तब भी उसके द्वारा प्रारूप 6 भरकर अपना नाम सूची में सम्मिलित करवाया जायेगा और इस सूची में सम्मिलित करवाया जायेगा और इस सूची में जिस मतदाता का नाम दर्ज है परन्तु वह आपके क्षेत्र में सामान्यतः निवासरत नही उसका नाम नियमानुसार प्रारूप 7 द्वारा हटाया जायेगा। उन्होने बी.एल.ओ को निर्देश दिये कि मतदाताओं कोे नया पहचान पत्र देते समय उनका पुराना पहचान पत्र अनिवार्यतः प्राप्त कर लें।

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