नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने दहेज निषेध कानून -1961 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी। प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं: –
1. दहेज की परिभाषा में संशोधन
2. शादी के समय प्राप्त उपहार की सूचियों के पंजीकरण का प्रावधान।
3. दहेज के लेने और देने के लिए दंड का प्रावधान।
4. शादी के समय प्राप्त उपहारों की सूची नही रखने के लिए दंड।
5. जिस जगह अपराध घटित हुआ था या वह स्थायी / अस्थायी रूप से रहती थी, उसी जगह मामला दर्ज करने के लिए महिला को अवसर प्रदान करने के लिए एक नया खंड का निवेशन।
6. महिलाओं के संरक्षण हेतू घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्त ।
राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दहेज निषेध कानून -1961 में संशोधन के लिए एक प्रस्तावित मसौदा टिप्पणी के लिए संबंधित विभाग/मंत्रालयों को 14 फ़रवरी 2013 को भेजा गया। हालांकि, मंत्रालय ने 26 नवंबर 2014 को इस मामले पर विचार किया और इस मामले पर क्रमशः 3 नवंबर 2014 और 18 नवंबर, 2014 को महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति और गृह मंत्रालय की टिप्पणियां लेने के बाद दहेज निषेध कानून, 1961 के मौजूदा स्वरूप में प्रस्तावित संशोधन को टालने का फैसला किया है