देहरादून: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में लघु सिंचाई विभाग में तैनात तत्कालीन सहायक अभियंता (अब सेवानिवृत्त) राजीव कुमार द्वारा लघु सिंचाई कार्यों में वर्ष 2002-04 के दौरान हुई अनियमितता के मामले में उनकी पेंशन से शासन को हुई हानि की वसूली के प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया है।
उत्तरकाशी के विकासखंड मोरी में एआईबीपी (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) के तहत वर्ष 2002-04 में हुई अनियमितता के मामले की जांच की गई थी। इस कार्य में तत्कालीन सहायक अभियंता पर अनियमितता के आरोप थे। जांच रिपोर्ट में सहायक अभियंता की अनियमितता के कारण शासन को 5 लाख 18 हजार, 815 रुपए की क्षति की बात कही गई थी। इस राशि का 35 फीसदी यानि 1 लाख, 81 हजार 585 रुपे की वसूली सिविल सर्विस रेगूलेशन के तहत तत्कालीन सहायक अभियंता राजीव कुमार (अब सेवानिवृत्त) की पेंशन से कटौती किए जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर सचिव लोक सेवा आयोग से भी पहले ही सहमति प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने लघु सिंचाई अनुभाग की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव पर नियमों के तहत पेंशन से वसूली का अनुमोदन दिया है।