लखनऊ: राजस्व को नुकसान पहुंचाकर अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के आरोप में दोषी पाये जाने पर मृत्युपरान्त खाद्य एवं रसद विभाग के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक स्व0 विजय कुमार पाण्डेय की सम्पत्ति से वसूली कर शासकीय धन की क्षतिपूर्ति की जायेगी। चैदह साल पुराने इस प्रकरण में जांच में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये हैं।
यह जानकारी आज यहां प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग ने दी। उन्होंने बताया कि स्व0 विजय कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक वर्ष 2007 में विभागीय कार्यवाही में दोषी साबित पाये गये थे, परन्तु जांच में विलम्ब हुआ और आरोपित कर्मचारी वर्ष 2008 में सेवानिवृत्त हो गया और वर्ष 2014 में उसकी मृत्यु भी हो गयी। उन्होंने कहा कि शासकीय धन को हुए नुकसान की वसूली के संदर्भ न्याय विभाग से परामर्श लिया गया, जिसमें उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अपील संख्या 6269/2013 का संदर्भ देते हुए लोक सेवक द्वारा वस्तु या धन का दुर्विनियोजन करने पर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आरोपी कर्मचारी की सम्पत्ति से वसूली किए जाने का परामर्श दिया गया।
राज्यमंत्री श्री गर्ग ने कहा कि किसी भी दशा में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं जायेगी। प्रकरण में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को चिन्हित कर पहली बार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।