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भुगतान वापसी नियमों में रेल मंत्रालय का संशोधन

देश-विदेश

नई दिल्ली: यात्रियों के पक्ष में बड़ा कदम उठाते हुए रेल मंत्रालय ने टिकट की कालाबाजारी रोकने और ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए भुगतान वापसी नियमों में संशोधन करते हुए रेलगाड़ी के यात्रियों के टिकट रद्द करने और किराये के भुगतान वापसी संबंधी नियमों, 2015 के अंतर्गत अधिसूचना जारी।

नया भुगतान नियम 12.11.2015 से प्रभावी होगा।

  • भुगतान वापसी नियम में नये बदलाव का उद्देश्‍य निम्‍नलिखित है :-
  1. दुरुपयोग की गुंजाइश पर अंकुश।
  2. यात्रियों को मोबाइल टिकटिंग/प्रस्तावित पेपरलेस टिकटिंग आदिसुविधा प्रदान करना।
  3. टिकटों की कालाबाजारी करने वाले एजेंटों और दलालों पर रोक लगाई जाएगी।

संशोधित नियमों के अंतर्गत यात्रियों के लिए अतिरिक्‍त सुविधा उपलब्‍ध कराई गई है। अब, पीआरएस के कामकाजी घंटों के अलावा या स्‍टेशनों पर उस समय ना खुले काउंटरों या वहां पीआरएस काउंटर न होने की स्थिति में रेलवे ने यूटीएस काउंटर-सह-पीआरएस काउंटर को सक्षम बनाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने यूटीएस-सह-पीआरएस काउंटर से टिकटों के भुगतान वापसी की भी अनुमति दी है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए रेलगाडि़यों के रद्द होने की स्थिति में 01.07.2015 से प्रभावी ई-टिकट के किराये के स्‍वत: वापसी का फैसला किया गया है। इस मामले में कोई टीडीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।

भुगतान वापसी संबंधी संशोधित नियमों की संक्षिप्‍त सूची संशोधित प्रावधानों और मौजूदा प्रावधानों की सूची निम्‍नलिखित है :-

नियम नं.   वर्तमान प्रस्‍तावित
4. अनारक्षित, आरएसी और प्रतीक्षा सूची वाली टिकटों के रद्द होने पर प्रति या‍त्री लिपिकीय शुल्‍क :-

 

(i). अनारक्षित (द्वितीय श्रेणी): 15रूपये

(ii) द्वितीय श्रेणी (आरक्षित) और अन्‍य श्रेणियों के लिए : 30 रूपये

अनारक्षित, आरएसी और प्रतीक्षा सूची वाली टिकटों के रद्द होने पर प्रति या‍त्री लिपिकीय शुल्‍क :-

 

(i). अनारक्षित (द्वितीय श्रेणी): 30 रूपये

(ii) द्वितीय श्रेणी (आरक्षित) और अन्‍य श्रेणियों के लिए : 60 रूपये

6(1). आरक्षित टिकटों पर प्रति यात्री रद्दीकरण अधिभार :-

 

(i). निर्धारित प्रस्‍थान से 48 घंटे पहले  रद्द कराने पर कम से कम अधिभार

 

प्रथम श्रेणी एसी/

एक्जिक्‍युटिव श्रेणी :    120 रूपये

 

द्वितीय श्रेणी एसी/

प्रथम श्रेणी:           100 रूपये

 

तृतीय श्रेणी एसी/एसीसी/

तृतीय ए  इकोनॉमी     90 रूपये

 

द्वितीय स्‍लीपर श्रेणी   60 रूपये

 

द्वितीय श्रेणी   :        30 रूपये

 

(ii). निर्धारित प्रस्‍थान समय से 48 या 6 घंटे के बीच उपर्युक्‍त शुल्‍क में कम से कम अधिभार 25 प्रतिशत की दर

 

(iii) निर्धारित प्रस्‍थान समय से 6 घंटे पहले और प्रस्थान के सही समय के दो घंटे तक कम से कम अधिभार 50 प्रतिशत की दर से

(iv) उपर्युक्‍त समय सीमा के बाद कोईभुगतान वापसी नहीं

आरक्षित टिकटों पर प्रति यात्री रद्दीकरण अधिभार :-

 

(i). निर्धारित प्रस्‍थान से 48 घंटे पहले रद्द कराने पर कम से कम अधिभार

 

प्रथम श्रेणी एसी/

एक्जिक्‍युटिव श्रेणी :     240 रूपये

 

द्वितीय श्रेणी एसी/

प्रथम श्रेणी:             200 रूपये

 

तृतीय श्रेणी एसी/एसीसी/

तृतीय ए  इकोनॉमी     180 रूपये

 

द्वितीय स्‍लीपर श्रेणी   120 रूपये

 

द्वितीय श्रेणी   :        60 रूपये

 

(ii). निर्धारित प्रस्‍थान समय से 48 और 12 घंटे के बीच उपर्युक्‍त शुल्‍क में कम से कम अधिभार 25 प्रतिशत की दर

.

(iii) निर्धारित प्रस्‍थान समय से पहले के 12 घंटे और 4 घंटे के बीच प्रस्थान पर कम से कम अधिभार 50 प्रतिशत की दर से

 

(iv) उपर्युक्‍त समय सीमा के बाद कोईभुगतान वापसी नहीं

 

6(3) टिकट का आंशिक कन्‍फर्मेशन :

रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्‍थान से 2 घंटे बाद तक

टिकट का आंशिक कन्‍फर्मेशन :

रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्‍थान से आधे घंटे बाद तक

7. आरएसी/प्रतीक्षा सूची वाली टिकटों परभुगतान वापसी :

रेलगाड़ी के निर्धारित समय से प्रस्‍थान के तीन घंटे तक लिपिकीय अधिभार हेतु कटौती

उपर्युक्‍त समय सीमा के बाद कोईभुगतान वापसी नहीं

आरएसी/प्रतीक्षा सूची वाली टिकटों परभुगतान वापसी :

रेलगाड़ी के निर्धारित समय से प्रस्‍थान के आधे घंटे पहले तक लिपिकीय अधिभार हेतु कटौती

उपर्युक्‍त समय सीमा के बाद कोई भुगतान वापसी नहीं

10. रेलगाड़ी के निरस्‍त होने की स्थिति में ई-टिकट रद्द करना :

01.07.2015 से पहले भुगतान वापसीहेतु टीडीआर भरना होगा। काउंटर पीआरएस टिकट में कोई बदलाव नहीं

रेलगाड़ी के निरस्‍त होने की स्थिति में ई-टिकट रद्द करना :

01.07.2015 से स्‍वचालित भुगतान वापसीलागू। काउंटर टीडीआर जरूरी नहीं

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