लखनऊः प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि समस्त जनपदों के उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी अपने-अपने जनपदों में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से किसानों को हुये नुकसान का सर्वेक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बीमा कंपनियों को भी निर्देशित करते हुये कहा है कि वे भी जनपदों में अपने अधिकारियों के माध्यम से नुकसान का आंकलन कराकर क्षतिपूर्ति का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को इस आपदा से हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति कराने के लिये प्रतिबद्ध है।
श्री शाही ने कहा कि सभी बीमित किसान, जिनकी फसलों को ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं जलभराव से नुकसान हुआ है, वे उसकी सूचना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्राविधानों के अनुसार घटना के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से फसल की क्षति की स्थिति में सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800120909090 रजिस्टर कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसान संबंधित बैंक शाखा, जनपद के कृषि, राजस्व विभाग के किसी अधिकारी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत दावा भी बीमा कंपनी को प्रस्तुत कर सकते हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि बीमित किसानों से दावा प्राप्त होने के उपरांत बीमा कंपनी द्वारा जनपद स्तर पर कृषि, राजस्व एवं बीमा कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र में संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है। संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर फसल की क्षति का आकलन कर बीमा कंपनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।