लखनऊ: राज्य सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू करते हुये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में फल पौध शाला के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को जनसामान्य तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों एवं ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य सरकार जनसामान्य को किफायती, पारदर्शी एवं सहज-सुलभ रीति से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। इस सम्बन्ध में उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
जारी शासनादेश के अनुसार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उ0प्र0 फल पौधशाला विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत फल पौधशाला के पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया को ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों एवं ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आॅनलाइन कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जनहित गारण्टी सेवाओं के कार्यक्रमों को ूूूण्रंदीपजण्नचीवतजपबनसजनतमण्पद तथा ूूूण्मकपेजतपबजण्नचण्दपबण्पद पोर्टल पर पंजीकृत/नवीनीकृत कराया जायेगा।
जारी शासनादेश में फल पौधशाला के क्षेत्रफल के अनुसार, निजी पौधशालाओं की लाईसेन्स फीस 250 रूपये से 2500 रूपये तक निर्धारित की गयी है, जबकि लाईसेन्स नवीनीकरण का शुल्क 125 रूपये से 1250 रूपये तक निर्धारित किया गया है। आवेदक को उद्यान विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु निकटतम जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों एवं ई-सुविधा केन्द्र पर जाकर अनुरोध करना होगा।