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जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण – राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (पीपीआरटीएमएस)

देश-विदेश

नई दिल्ली: राजनीतिक दलों का पंजीरकण जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत होता है। इस धारा के तहत पंजीकरण कराने के इच्‍छुक किसी भी संगठन को अपने गठन की तिथि से लेकर 30 दिनों की अवधि के अंदर आयोग में आवेदन-पत्र जमा करना होता है। यह निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत होता है। भारत निर्वाचन आयोग इन दिशा-निर्देशों का निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्‍छेद 324 और जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए करता है।

      आवेदकों को अपने-अपने आवेदन-पत्र की ताजा स्थिति से अवगत कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक महत्‍वपूर्ण पहल करते हुए ‘राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (पीपीआरटीएमएस)’ लॉन्‍च की है। पीपीआरटीएमएस की मुख्‍य विशेषता यह है कि 01 जनवरी, 2020 से राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला आवेदक अपने आवेदन-पत्र की दिशा में हुई प्रगति पर करीबी नजर रख सकेगा और उसे एसएमएस एवं ई-मेल के जरिए ताजा या अद्यतन स्थिति प्राप्‍त होगी। निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर https://pprtms.eci.gov.in/ लिंक के जरिए आवेदक अपने आवेदन-पत्र की ताजा स्थिति से अवगत हो सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिसंबर, 2019 में दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है और राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बारे में एक प्रेस नोट (दिनांक 02 दिसंबर, 2019) जारी किया है, ताकि आम जनता को आवश्‍यक जानकारियां प्राप्‍त हो सकें। नये दिशा-निर्देश 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी हो चुके हैं और ये निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in पर उपलब्‍ध हैं।

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