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पीएम किसान मान धन योजना के लिए पंजीयन शुरू: कृषि मंत्री ने किसानों से पेंशन योजना में पंजीयन कराने का आग्रह किया

देश-विदेश

नई दिल्ली: केन्‍द्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने नई दिल्‍ली में कृषि भवन में एक संवाददाता सम्‍मेलन में कहा कि पीएम किसान मान धन योजना के लिए आज से पंजीयन की शुरूआत हो गई है। उन्‍होंने देश के किसानों से वृद्धावस्‍था पेंशन योजना में शामिल होने की अपील की। योजना से देश के छोटे व सीमांत किसानों का जीवन बेहतर होगा। प्रक्रिया से संबंधित निर्देश राजयों के साथ साझा किए जा चुके हैं और कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल ने इस संबंध में वीडिया कांफ्रेंस के जरिये लोगों से बात की है।

श्री तोमर ने कहा कि योजना स्‍वैच्छिक और योगदान आधारित है। 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 60 साल की आयु के पश्‍चात किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है। किसानों को 55 से 200 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा। योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर धनराशि का निर्धारण किया जाएगा। किसान द्वारा दी जाने वाली राशि के बराबर की धनराशि का योगदान केन्‍द्र सरकार करेगी। पति और पत्‍नी भी अलग-अलग इस योजना का लाभ उठा  सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष का फंड मैनेजर नियुक्‍त किया गया है। निगम पेंशन भुगतान के लिए जवाबदेह होगा।

मंत्री श्री तोमर ने कहा कि इस योजना के योगदान कर्ता की मृत्‍यु होने पर उसकी पति/पत्‍नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्‍त कर सकते हैं। यदि पति/पत्‍नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्‍याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि पति या पत्‍नी नहीं है तो नामित व्‍यक्ति को ब्‍याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्‍चात लाभार्थी की मृत्‍यु हो जाती है तो उसकी पत्‍नी को पेंशन धनराशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि लाभार्थी कम से कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में एलआईसी बैंक की बचत खाता ब्‍याज दर के आधार पर ब्‍याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी।

पीएम किसान योजना में मिलने वाली धनराशि को किसान सीधे पेंशन योजना के योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं। यदि नियमित भुगतान में विलम्‍ब होता है या अल्‍प समय के लिए भुगतान रूक जाता है तो किसान ब्‍याज के साथ सम्‍पूर्ण पिछले बकाये का भुगतान कर सकते हैं। साझा सेवा केन्‍द्रों के जरिये इस योजना का पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीयन निशुल्‍क है। सरकार साझा सेवा केन्‍द्रों को प्रति पंजीयन 30 रुपये का भुगतान करेगी।

एक शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था बनाई जाएगी जिसमें एलआईसी, बैंक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के तहत 10 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्‍य इस वर्ष हासिल कर लिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत अभी तक 5,88,77,194 तथा 3,40,93,837 किसानों को क्रमश: पहली और दूसरी किस्‍त प्राप्‍त हुई है।

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