मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने आज वर्चुअल माध्यम से एक बैठक में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और पांच राज्यों / केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ मतगणना के प्रबंध की समीक्षा की। श्री चंद्रा ने निर्देश दिया कि आयोग के सभी निर्धारित निर्देशों का पालन किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी मतगणना केंद्र पूरी तरह से कोविड दिशा निर्देशों के तहत व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने महामारी की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सफलतापूर्वक मतदान सम्पन्न कराने के लिए सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को बधाई दी।
2. पांच राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों- असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा आम चुनाव और पीसी / एसी में हुए उपचुनाव की मतगणना 2.5.2021 को प्रात: 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने पाँच राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 822 विधानसभा क्षेत्रों और 13 राज्यों में 4 पीसी और 13 एसी में हुए उपचुनावों के लिए सुचारू और सुरक्षित मतगणना के लिए विस्तृत व्यवस्था की है।
3. इससे पहले 28/4/2021 को, आयोग ने मतगणना से संबंधित मौजूदा दिशा निर्देशों / आदेशों के अलावा महामारी के मद्देनजर विस्तृत निर्देश जारी किए, जिसमें अन्य बातों के साथ शामिल थे:
- डीईओ, नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता से मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 संबंधित मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतगणना केंद्र में नोडल अधिकारी होंगे।
- मतगणना केंद्र के संबंध में मौजूदा कोविड दिशानिर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्था की गई है, इस बारे में अनुपालन प्रमाण पत्र संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त किये जायेंगे।
- आरटी-पीसीआर / आरएटी जांच के बिना या कोविड -19 से सुरक्षा के टीकाकरण की 2 खुराक के बिना किसी भी उम्मीदवार / एजेंट को मतगणना हॉल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या आरएटी रिपोर्ट या टीकाकरण रिपोर्ट को मतगणना शुरू होने के 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा। डीईओ, मतगणना के एक दिन पहले उम्मीदवारों / मतगणना एजेंटों को आरटी-पीसीआर / आरएटी जांच की व्यवस्था करेगा। मतगणना एजेंटों की सूची मतदान की तय तारीख से तीन दिन पहले 1700 बजे तक संबंधित उम्मीदवारों द्वारा आरओ को उपलब्ध कराई जाएगी (आरओ हैंडबुक का पैरा 15.12.2)।
4. आयोग ने 27/4/2021 के निर्देशों के अनुसार किसी भी विजय जुलूस पर पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी निर्देश दिया गया था कि विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) में कहीं भी विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा या निर्धारित संख्या से अधिक लोग किसी भी तरह के जुलूस में शामिल होंगे। आयोग ने इन सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश और ईसीआई और एनडीएमए / एसडीएमए के सभी दिशा-निर्देशों को मतगणना के मद्देनजर लागू किया जाएगा।
5. मतगणना एजेंटों आदि के लिए आरटी-पीसीआर / आरएटी जांच सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने निर्धारित समय तक पाँच राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 1,50,000 मतगणना एजेंटों (विकल्प सहित) का विवरण दिया है। उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक लोगों की पहले ही आरटी-पीआरसी / आरएटी जांच हो चुकी है। शेष लोगों को आज डीईओ द्वारा जांच की सुविधा प्रदान की जा रही है। आयोग ने किसी भी अधिकृत प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट स्वीकार करने का भी निर्देश दिया है। पीसी / एसी के उपचुनाव की मतगणना में भी इन निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।
6. मतगणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया को आरटी-पीसीआर / आरएटी जांच आदि की सुविधा दी जा रही है। लगभग 12000 मीडियाकर्मियों को मतगणना केंद्र से मतगणना की प्रक्रिया को कवर करने के लिए अधिकार पत्र दिए गए हैं।
7. मतगणना 2016 के चुनावों में 1002 हॉल की तुलना में 2364 मतगणना हॉल में होगी, यह मतगणना केंद्रो की संख्या में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। यह हॉल के अंदर कोविड सुरक्षा उपायों / दिशानिर्देशों और संबंधित उपायों पर आयोग के निर्देशों के मद्देनजर है जिसके कारण (1) मतदान केंद्रों (2) पोस्टल बैलट में काफी वृद्धि हुई है।
8. पांच राज्यो/ केंद्र शासित प्रदेशो में वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) दिव्यांगों, कोविड प्रभावित और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत की श्रेणियों में मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा का विस्तार करने के लिए आयोग के उपाय के तहत डाक मतपत्रों में 400 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई (2016 में 2.97 लाख से 2021 में 13.16 लाख तक)।
9. इन 5 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में मतगणना के लिए आयोग ने 822 आरओ और 7000 से अधिक एआरओ नियुक्त किए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर सहित लगभग 95000 मतगणना अधिकारी मतगणना का कार्य करेंगे।
10. आयोग ने मतगणना की प्रक्रिया की देखरेख के लिए लगभग 1100 मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्ति किए हैं। अतिरिक्त रिजर्व मतगणना पर्यवेक्षकों को भी किसी भी महामारी संबंधी प्रतिस्थापन के मामले में ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।