गेहूं की फसल कटाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आरंभ होना संभावित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु खाद एवं रसद विभाग द्वारा समस्त कार्रवाई व तैयारियां पूर्ण कर ली है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है गेहूं की खरीद अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में आरंभ कर दी जाएगी ।
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मैकेनाइज हार्वेस्टर का उपयोग फसल कटाई हेतु करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। शासन के संज्ञान में लाया गया की अनेक हार्वेस्टर किस जनपद में स्थित है परंतु उनको चलाने वाले कुशल कार्मिक अन्य जनपदों में निवास करते हैं। अतः शासन ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश भेजे हैं हार्वेस्टर के मालिक उनके निवास वाले जनपद के जिला अधिकारी को एक लिखित प्रार्थना पत्र देंगे जिसमें हार्वेस्टर को चलाने वाले कुशल कार्मिकों का का नाम व पता होगा। संबंधित जिला अधिकारी विवरण को उस जनपद को प्रेषित करेंगे जहां कुशल कार्मिक रहते हैं। उनका अंतर्जनपदीय पास संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत कर दिया जाएगा और इससे बिना किसी बाधा के हार्वेस्टर को संचालित करने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे।
जिलाधिकारियों, बीमा कंपनियों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए की प्रत्येक दशा में फसल कटाई प्रयोग निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने से जहां प्रदेश में विभिन्न फसलों की उत्पादन व उत्पादकता का आकलन हो सकेगा वहीं अतिवृष्टि व देवी आपदा के प्रभाव से फसलों को हुई क्षति का आकलन हो जाएगा। जिससे बीमित किसानों को उनके क्षति के सापेक्ष मुआवजा भी समय से मिल सकेगा। इस कार्य हेतु बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को आवश्यक अनुमति व पास उपलब्ध करा दिया जाएंगे।
मुख्य सचिव द्वारा यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करते हुए आवश्यक वस्तुओं की दरों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करते हुए सभी विक्रेताओं से उसे प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाया जाए।