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रेस्‍तरां/होटलों/भोजनालयों द्वारा वसूला जाने वाला सेवा शुल्‍क सरकार द्वारा लागू ‘सेवा कर’ नहीं

देश-विदेश

नई दिल्ली: कुछ रेस्‍तरां/होटल/भोजनालय खाद्य और पेय पदार्थों का बिल लेते समय बिल में ‘सेवा शुल्‍क’ भी जोड़ देते हैं। ‘सेवा शुल्‍क’ से होने वाली आमदनी रेस्‍तरां/होटल/भोजनालय अपने पास ही रखते हैं।कुछ उपभोक्‍ताओं को गलतफहमी है कि रेस्‍तरां द्वारा यह ‘सेवा शुल्‍क’ कर के रूप में सरकार की ओर से लिया जा रहा है।

यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि रेस्‍तरां/होटलों/भोजनालयों द्वारा वसूला जाने वाला ‘सेवा शुल्‍क’ रेस्‍तरां/होटलों/भोजनालयों द्वारा अपने पास ही रखा जाता है और यह सरकार द्वारा लागू ‘सेवा कर’ नहीं है।

यह भी स्‍पष्‍ट किया गया है कि एयर-कंडीशनिंग अथवा सेंट्रल एयर हीटींग की सुविधा वाले किसी रेस्‍तरां, खान-पान स्‍थल अथवा मेस द्वारा खाद्य वस्‍तुओं अथवा पेय पदार्थ पर प्रभावी सेवा कर दर कुल वसूली गई राशि का 5.6% (40% का 14%) है।

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