नई दिल्ली: भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग ने वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/2019-एकीकृत कर दर दिनांक 30.09.2019 के अनुसार अस्थि रोगों से जुड़ी 40 प्रतिशत और उससे अधिक की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के वाहन खरीदने के लिए रियायती दर की जीएसटी का लाभ उठाने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।
संधोधित दिशा-निर्देश www.dhi.nic.in पर उपलब्ध हैं और अस्थि रोग संबंधी दिव्यांगता वाले सभी पात्र व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज जमा करके इसका लाभ को ले सकते हैं।