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अमेरिका में छिन सकता है प्रवासियों के बच्चों की नागरिकता का हक

देश-विदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में प्रवासियों की बढ़ती आबादी को काबू करने के लिए बड़े फैसले का ऐलान कर सकते हैं. दरअसल वह अमेरिका में गैर नागरिकों और अवैध आप्रवासियों के बच्चों को नागरिकता से महरूम रखने के लिए एक्जीक्यूटिव ऑर्डर लाने पर विचार कर रहे हैं. मौजूदा कानून के तहत अमेरिका में जन्मा कोई भी बच्चा चाहे वह गैर नागरिकों का हो या अवैध आप्रवासी खुद ब खुद देश का नागरिक बन जाता है. अगर ट्रंप इस कानून को रद्द करते हैं तो हजारों भारतीयों पर भी इसका असर पड़ेगा.

ट्रंप ने कहा, ‘दुनिया में अमेरिका ऐसा देश है, जहां लोग आते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और वह सभी सुविधाओं के साथ 85 साल के लिए अमेरिका का शर्तिया नागरिक बन जाता है. यह हास्यास्पद है और इसे खत्म किया जाना चाहिए.

बर्थराइट सिटिजनशिप प्रावधान खत्म करने की तैयारी?

ट्रंप ने संविधान के 14 वें संशोधन के जरिये लाए गए बर्थराइट सिटिजनशिप कानून रद्द करने के संकेत दिए हैं. अगर ऐसा हुआ तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है और कांग्रेस में भी इसका जबरदस्त विरोध हो सकता है. हालांकि संविधान में बदलाव के लिेए हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव और सीनेट में ट्रंप को दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी.

ट्रंप ने कहा कि कांग्रेस में कानून लाकर इस तरह का बदलाव किया जा सकता है. लेकिन अब वे कह रहे हैं मैं एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिये यह कर सकता हूं. इसकी प्रक्रिया चल रही है और यह होकर रहेगा.

कांग्रेस के चुनाव से पहले ट्रंप का आक्रामक रवैया

एक्सिओस को इस बारे में दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह तो नहीं बताया कि वह क्या कदम उठाएंगे लेकिन उन्होंने यह बयान ऐसे वक्त दिया है जब अमेरिका में एक सप्ताह बाद कांग्रेस के लिए चुनाव होने हैं.

हाल के दिनों में अमेरिका में नस्ल और राष्ट्रीयता को लेकर विवाद तीखे हुए हैं. इस सप्ताह नस्लीय नफरत से प्रेरित एक शख्स ने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा समेत डेमोक्रेटिक पार्टी के कई बड़े नेताओं को बम भेजा था. इसके अलावा यहूदियों के एक मंदिर पर भी हमला हुआ था.

इनपुट : रॉयटर्स

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