देहरादून: सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप शर्मा ने अवगत कराया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जनपद देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 25 जुलाई 2015 को जनपद के न्यायालयों, ऋषिकेश, विकासनगर व चकराता न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
उक्त लोक अदालत में फौजदारी वाद, लघुवाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, आबकारी अधिनियम के वाद, परिवार वाद, 138 एन0 आई एक्ट वाद एवं अन्य सभी प्रकृति के ऐसे वाद जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जा सकते है, नियत किये जायेगें। नियत किये जाने वाले वादों में पोस्टकार्ड/नोटिस के माध्यम से सूचना प्रेषित की जायेगी। जिन लोगों के वाद नियत नहीं हो पाये हैं या समय से सूचना प्राप्त नही हो पायी हो और वह अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करवाना चाहते हों ऐसे लोग निर्धारित तिथि को सम्बन्धित न्यायालयों में प्रार्थनापत्र देकर अपने वाद नियत व निस्तारित करवा सकते है।