नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्यों में सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित कराए जाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है। मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। डिजाइन चरण, निर्माण चरण, शुरूआत पूर्व चरण जैसे विभिन्न चरणों में सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा को बीओटी/ ईपीसी मोड में राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है और इसे इन मोड के लिए मॉडल रियायत समझौते/ अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया गया है। लेखा परीक्षा की सिफारिशों को परियोजनाओं की समाप्ति से पूर्व इन परियोजनाओं में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा कराये जाने और लेखा परीक्षा में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14/01/2016 द्वारा सभी संबंधित एजेंसियों को जारी किया गया है। बीओटी/ ईपीसी परियोजनाओं में शामिल नहीं किए गए 1562 किमी लंबाई के खंड़ों की सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा कराए जाने की मंजूरी दी गई है।