लखनऊ: दिनांक 16 फरवरी, 2015, सूचना का अधिकार (आरटीआई) की अनदेखी करने वाले 20 अफसरों पर राज्य सूचना आयुक्त श्री स्वदेश कुमार ने 4.10 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। जिन अधिकारियों पर दंड लगाया गया है उनमें फैजाबाद, बहराइच और अम्बेडकरनगर के अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक, नगर निगम लखनऊ के अपर नगर आयुक्त आदि शामिल हैं।
सूचना आयुक्त ने इन अधिकारियों को जनसूचनाधिकारी के रूप में आवेदकों को उनके द्वारा मांगी गई जानकारी न देने और आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में स्थिति स्पष्ट न करने के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दंड अधिरोपित किया है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री स्वदेश कुमार ने निम्न अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है – श्री विद्याशंकर सिंह अपर जिलाधिकारी, फैजाबाद (15,000 रुपये), श्री राममूर्ति मिश्रा, अपर जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर (15,000 रुपये), डा0 ओ0पी0सिंह अपर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी (15,000 रुपये), श्री पी0के0 श्रीवास्तव अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ (15,000 रुपये), श्री अनूप कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर (15,000 रुपये), श्री राम शिरोमणि मौर्य, खण्ड विकास अधिकारी कादीपुर सुल्तानपुर (25,000 रुपये), डा0 उमाकान्त सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर पर दो प्रकरणों में (25,000 और 15,000 रुपये), श्री बी0डी0 सिंह तहसीलदार रानीगंज प्रतापगढ़ (25,000 रुपये), श्री आर0एस0 माथुर, अधिशासी अभियनता लेसा लखनऊ (15,000 रुपये), श्री राम अभिलाख राम, उपजिलाधिकारी, कादीपुर सुल्तानपुर (15,000 रुपये), श्री ए0के0 सिंह, खण्ड विकास अधिकारी हुजूरपुर बहराइच (15,000 रुपये),श्री ब्रजराज सिंह खण्ड विकास अधिकारी फखरपुर बहराइच (15,000 रुपये), श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय उपजिलाधिकारी फतेहपुर बाराबंकी पर दो प्रकरणों में क्रमशः (15,000-15,000 रुपये), श्री शेषमणि सिंह खण्ड विकास अधिकारी सिद्धौर बाराबंकी (25,000 रुपये),श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी देवा बाराबंकी (25,000 रुपये), श्री आर0पी0 वर्मा जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकरनगर (25,000 रुपये), श्री ओमकार सिंह तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकरनगर(25,000 रुपये), श्री रामचन्द्र प्रधानाचार्य नवदुर्गा महाविद्यालय खुसरोपुर बसखारी अम्बेडकरनगर (25,000 रुपये), जिला पूर्ति अधिकारी बहराइच (15,000 रुपये) तथा अपर जिलाधिकारी बहराइच (15,000 रुपये)।