18 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

आर0टी0आई0 से हुई कार्यवाही अवैध रूप से किये जा रहे गैस के व्यापार एवं भण्डारण पर दर्ज हुआ मुकदमा

उत्तर प्रदेश

लखनऊः राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज़ उस्मान की नोटिस पर जिला पूर्ति अधिकारी, बिजनौर श्री मनीष कुमार सिंह सुनवाई के दौरान आयोग में उपस्थित हुए। उन्होंने बिजनौर निवासी श्री मो0 परवेज द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में बताया कि कई मुखबिरों की सूचना पर कस्बा धामपुर के मोहल्ला महल सराय में स्पार्क गैस पार्टस द्वारा घरेलू गैस का अवैध रूप से व्यापार/भण्डारण किया जा रहा था। आपूर्ति विभाग की टीम जिसमें श्री मनीष कुमार जिला पूर्ति अधिकारी, श्री विनोद कुमार चन्दन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, श्री महेश चन्द्र गौतम क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी चांदपुर, श्री आदित्य त्यागी पूर्ति निरीक्षक स्योहारा, श्री योगेश कुमार पूर्ति निरीक्षक नगीना, श्री देवेन्द्र सिंह पूर्ति निरीक्षक नहटोर और श्री अमित कुमार पूर्ति निरीक्षक नजीबाबाद सम्मिलित है। सम्मिलित टीम के द्वारा बताये गये स्थान पर थाना नहटोर से पुलिस बल लेकर श्री प्रिन्स कुमार पुत्र राम गोपाल निवासी हरेवली, अफजलगढ़ की दुकान पर छापा मारा गया। इनके द्वारा बयान देकर अवगत कराया गया कि वह मोहल्ला महल सराय में गैस कलाबाजारी हेतु दुकान करता है। मौके पर जांच की गयी और खाली सिलेण्डर, रेगुलेटर, रिफलिंग यंत्र, प्लास्टिक पाईप, वेईन्ग मशीन बरामद हुई, तथा गोदाम में सामान श्री प्रिन्स कुमार का ही बताया गया। इनसे दुकान खोलकर जांच कराने हेतु कहा गया परन्तु इन्होंने दुकान की चाबी अपने पास न होना बताया। चाबी न मिलने पर ताला तुड़वाया गया। दुकान के अन्दर अवैध सिलेण्डर/व्यवसायिक गैस आदि पाये गये। यहां घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से संग्रहण व छोटे सिलेण्डरों मे ंरिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार प्रिन्स कुमार द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन अधिनियम-2000 (संशोधित) के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इसके दृष्टिगत अवैध समान को कब्जे में लेते हुए, प्रिन्स पुत्र रामगोपाल निवासी हरवेली के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर थाना धामपुर के सुपुर्दगी में दिया गया।

बिजनौर निवासी श्री मो0 परवेज ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिला पूर्ति अधिकारी, बिजनौर को आवेदन पत्र देकर मोहल्ला महल सराय धामपुर, बिजनौर में पूर्ति विभाग की टीम द्वारा की गयी छापामार कार्यवाही में बरामद सामान, बरामद सामान की सुपुर्दिगी और अवैध भण्डारण पर नियमानसुार की गयी कार्यवाही आदि की सूचना मांगी थी। मगर विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी। अधिनियम के तहत सूचना न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी मांगी थी।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More