लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई एवं राजस्व मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव के निर्देश पर राजस्व विभाग ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 109 के अधीन शक्ति का प्रयोग प्रदेश सरकार द्वारा नियमावली बनाने हेतु प्रारूप आलेख नियमावली 2015 (क्ंतजि त्नसम) (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) शासकीय अधिसूचना संख्या-368/एक-13-2015-5क (25)/13 दिनांक 12-05-2015 द्वारा प्रकाशित की गयी है। जो राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन एवं राजस्व परिषद, उ.प्र. की बेवसाइट तमअमदनमण्नचण्दपबण्पद तथा इवतण्नचण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।
राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुरेश चन्द्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रभावित व्यक्ति उक्त प्रारूप नियमावली 2015 पर अपने सुझाव/आपत्ति सचिव, राजस्व अनुभाग-13, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पते पर 01 माह के अन्दर उपलब्ध करा सकते है।