नई दिल्ली: भारत सरकार ने 02 जनवरी, 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 के जरिए चुनावी बॉण्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति [जैसा कि राजपत्र अधिसूचना के आइटम नम्बर 2 (डी) में परिभाषित किया गया है] द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। व्यक्तिगत रूप में कोई भी एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्डों को खरीद सकता है। केवल ऐसे राजनीतिक दल, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिन्होंने पिछले आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गये कुल मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किये हों, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। चुनावी बॉण्डों को कोई भी पात्र राजनीतिक दल केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्यम से ही भुना सकेगा।
बिक्री के 13वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (सूची संलग्न) के माध्यम से चुनावी बॉण्डों को जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके लिए 13 जनवरी, 2020 से 22 जनवरी, 2020 तक की अवधि तय की गई है।
उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से लेकर पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतान प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बॉण्ड को उसी दिन उसके खाते में डाल दिया जाएगा।