लखनऊ: रामपुर निवासी श्री रईस अहमद ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत खण्ड विकास अधिकारी तहसील स्वार, रामपुर को आवेदन-पत्र देकर सूचना मांगी थी श्रीमती जैवन निशा पत्नी खुर्शीद अहमद ने समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत जो आवेदन दिया है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी। पेंशन योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन-पत्र आये हैं। उनमें से कितने लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है, कितने आवेदकों को इसका लाभ नहीं दिया गया है, आदि की सूचना मांगी थी। परन्तु प्रतिवादी द्वारा वादी को कोई सूचना नहीं दी गयी, निराश होकर वादी ने आर0टी0आई0 का सहारा लिया और अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर सम्बन्धित प्रकरण की विस्तृत जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने खण्ड विकास अधिकारी तहसील स्वार, रामपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की सूचना अनिवार्य रूप से 30 दिन के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष पेश करें।
सुनवाई के दौरान श्री ओमकार सरन ग्राम सचिव, खण्ड विकास अधिकारी स्वार, रामपुर सूचना आयोग में उपस्थित हुए, उन्होंने प्रकरण के सम्बन्ध में आयोग को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी गयी समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत जांचोपरान्त 756 लाभार्थी पात्र पाये गये हैं। ग्राम पंचायत में 229 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था इसलिए 229 व्यक्तियों को इसका लाभ दिया गया है। शेष लाभार्थी प्रतीक्षा सूची में है। नया लक्ष्य प्राप्त होने पर उन्हें भी योजना का लाभ दिया जायेगा।
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