नई दिल्ली: श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 223वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन नव पुनर्गठित सीबीटी द्वारा किया गया।
केन्द्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 5ए के तहत ईपीएफओ के सीबीटी का पुनर्गठन किया। इसके लिए 9 नवम्बर, 2018 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को एस.ओ.संख्या 5668 (ई) के रूप में देखें।
केन्द्रीय बोर्ड, ईपीएफओ के महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:
- बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों के गठन को मंजूरी दी और इसके साथ ही ईपीएफओ के सीबीटी के अध्यक्ष को इन समितियों के सदस्यों को मनोनीत करने के लिए अधिकृत किया:
- वित्त, निवेश और ऑडिट समिति
- पेंशन एवं ईडीएलआई कार्यान्वयन समिति
- छूट प्राप्त प्रतिष्ठान समिति
II.बोर्ड ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के चयन एवं समीक्षा में ईपीएफओ की सहायता के लिए सलाहकार के रूप में मेसर्स क्रिसिल लिमिटेड की नियुक्ति के प्रस्ताव की पुष्टि की।
III.बोर्ड ने ईपीएफओ की धनराशि के प्रबंधन हेतु नए पोर्टफोलियो प्रबंधकों के चयन के लिए बोर्ड की एक उप समिति ‘वित्त, निवेश एवं ऑडिट समिति (एफआईएसी) को अधिकृत किया।
IV. बोर्ड ने यह बात रेखांकित की कि ईपीएफओ ने ‘सीबीएलओ’ के स्थान पर ‘ट्राई-पार्टी रेपो सिस्टम’ में निवेश करना शुरू कर दिया है।
V. बोर्ड ने वर्तमान पोर्टफोलियो प्रबंधकों का कार्यकाल बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 अथवा नए पोर्टफोलियो प्रबंधकों की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कर दिया है।
VI. बोर्ड ने सलाहकार के रूप में मेसर्स क्रिसिल लिमिटेड का कार्यकाल बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 अथवा नए पोर्टफोलियो प्रबंधकों की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कर दिया है।