श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने बरेली में 100 बिस्तर वाले नए ईएसआईसी अस्पताल का भूमि पूजन किया।
बरेली से आठवीं बार सांसद श्री गंगवार ने अपने अपने संबोधन के दौरान, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की चिकित्सा जरूरतों के सपनों को साकार करने के वास्ते केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह अस्पताल अब आईपी और लाभार्थियों की कठिनाइयों को कम करेगा क्योंकि पहले उन्हें बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए एम्स, दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ता था। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस ईएसआईसी अस्पताल की सुविधाओं को नाममात्र उपयोगकर्ता शुल्क चार्ज करके आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अस्पताल को भविष्य में एक मॉडल अस्पताल में बदल दिया जाएगा।
इस अवसर पर उपस्थित और बोलने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश बरेली के मेयर डॉ. उमेश गौतम, उत्तर प्रदेश बरेली के विधायक डॉ. अरूण कुमार, मीरगंज के विधायक डॉ. डी. सी. वर्मा, बरेली के कमिश्ननर श्री रणवीर प्रसाद आईएएस, डीएम, श्री नितेश कुमार आईएएस, ईएसइाई कॉरपोरेशन के सदस्य डॉ. केशव अग्रवाल और कॉरपोरेटर श्रीमती उषा उपाध्याय थे। सभी वक्ताओं ने बरेली क्षेत्र के कामगारों और अन्य लोगों के लाभ के लिए केंद्रीय मंत्री के प्रयासों के वास्ते को धन्यवाद दिया। इससे पहले, चिकित्सा आयुक्त डॉ. आर.के. कटारिया ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और ईएसआईसी के हालिया कदमों के बारे में भी बात की, जिसमें भारत में श्रमिकों के लिए ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ के तहत उपलब्ध कराए गए विस्तारित लाभ शामिल हैं।
इस अस्पताल का निर्माण 90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 4.67 एकड़ के एक भूखंड क्षेत्र पर किया जाएगा। यह बरेली और आसपास के 2 लाख ईएसआई लाभार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। माइनर ओटी, रिससिटेशन रूम, कैजुअल्टी वार्ड, सीएमओ रूम, फ्रैक्चर क्लिनिक, एक्स-रे, ईसीजी, सैंपल कलेक्शन, रेडियोलॉजी, ओटी/आईसीयू, वार्ड्स होंगे।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो रोजगार के दौरान चोट, बीमारी, मृत्यु आदि आवश्यकता के समय उचित चिकित्सा देखभाल और नकदी लाभ की एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। ईएसआई अधिनियम परिसर/परिसीमा पर लागू होता है जहां 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। ईएसआई अधिनियम के तहत, एक महीने में 2,1,000 / रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा कवर और अन्य लाभों के हकदार हैं। आज, यह लगभग 3.49 करोड़ श्रमिकों के परिवार इकाइयों को कवर कर रहा है और इसके 13.56 करोड़ लाभार्थियों को अतुलनीय नकद लाभ और उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। 1952 में निगम के पास केवल 21 डिस्पेंसरी थी और कोई ईएसआई अस्पताल नहीं था। आज इसके बुनियादी ढांचे में 1648 औषधालयों/आयुष इकाइयों और 159 ईएसआई अस्पतालों, 793 शाखा/वेतन कार्यालयों, 43 औषधालयों-सह-शाखा कार्यालयों, 64 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कई गुना वृद्धि हुई है। ईएसआई योजना आज देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 566 जिलों में लागू है।