लखनऊ: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली की सिपडा योजनान्र्तगत विकलांग जन में कौशल बृद्वि तथा रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से स्क्लि डेवलपमेंट कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए कार्यरत संगठनों से अनुदान प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं जो कि निदेशक, विकलांग जन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा भारत सरकार को अग्रसारित किये जानेे हैं।
यह जानकारी निदेशक, विकलांग जन विकास विभाग श्री विद्यासागर प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से इस योजना की प्राप्त गाइड लाइन्स के अनुसार पात्र संगठनों को सर्व प्रथम नीति आयोग के एन0जी0ओ0 पार्टनरशिप पोर्टल परपंजीकरणतथा ट्रेनिंग पार्टनर के रुप में भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। एन0जी0ओ0 पार्टनरशिप के लिए वेबसाइट दहवहतंदजण्पदकपंण्हवअण्पदसे पंजीकृत होंगे। अनुदान प्राप्त करने के संबंध में आवेदन/ प्रस्ताव संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति से ही स्वीकार किये जायेंगे इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि सिपडा योजनान्र्तगत विकलांग जन के लिए स्क्लि डेवलपमेंट कार्यक्रमों हेतु अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट ूूूण्कपेंइपसपजलंििंपतेण्हवअण्पद से प्राप्त की जा सकती है।
श्री प्रसाद ने बताया कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 के अन्र्तगत निदेशक, विकलांग जन विकास विभाग, द्वारा प्रदेश के पंजीकृत संगठन जो इस योजना के अन्र्तगत पात्रता रखते हों आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुदान हेतु प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी निदेशालय, विकलांग जन विकास विभाग, कक्ष संख्या-1010, दशम् तल, इन्दिरा भवन,अशोक मार्ग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
श्री प्रसाद ने बताया कि इच्छुक संगठन आवेदन/प्रस्ताव संबंधित जनपद के जिला विकलांग जन विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जिनके द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यवाही उपरान्त प्रस्तावों को समस्त संलग्नकों सहितजिलाधिकारी की संस्तुति से प्रस्ताव की हार्ड कापी 03 प्रतियों में निदेशालय, विकलांग जन विकास विभाग, कक्ष संख्या-1010, दसम् तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग में उपलब्ध करायी जा सकेंगी।