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सोशल साईटों- फेसबुक, ट्विटर, वाट्श्यएप आदि पर घटनाओं को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत कर साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: श्री अरविन्द कुमार जैन, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सोशल- साईटों फेसबुक, ट्विटर, वाट्श्यएप आदि पर घटनाओं को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत कर साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं ।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद/रेलवेज, समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों एवं समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस/एसटीएफ, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ0प्र0 को परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिये गये हैं कि छोटी-छोटी घटनाओं/विवादों को लेकर साम्प्रदायिक रूप दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है। छोटी-छोटी घटनाओं को वृहद रूप दिये जाने के लिये झूठी अफवाहें भी फैलायी जा रही हैं एवं वर्तमान परिवेश में Social Networking Sites जैसे Facebook, Twitter, WhatsApp आदि का प्रयोग ऐसी घटनाओं को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करके साम्प्रदायिक उन्माह फैलाने के लिये किया जा रहा है। Social Networking Sites ने समाज में सूचनाओं के आदान-प्रदान में क्रान्तिकारी गति प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर इसका दुरूपयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहंुचाने, संस्थाओं के प्रति दुष्प्रचार फैलाने आदि के लिये अपराधिक षडयंत्र के रूप में किया जा रहा है । ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये अभी भी पुलिस द्वारा ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में साम्प्रदायिक उन्माद एवं तनाव बढ़ने की आशंका बनी रहती है ।
पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपदों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में Social Media  का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया है। अपराधिक तत्व Social Media के माध्यम से सामाजिक समरसता को आहत कर साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिये तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं । जो भी व्यक्ति इण्टरनेट सेवाओं के द्वारा Facebook पर Page/Profile, WhatsApp आदि के माध्यम से प्रचार प्रचार कर साम्प्रदायिक तनाव फैलाता है, उसके विरूद्ध Information Technology Act. भारतीय दण्ड विधान (उदाहरणार्थ धारा 153ए, 153बी, 295 आदि), N.S.A. (रा0सु0का0), Goonda Act  के अन्तर्गत नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जाय । ऐसे व्यक्तियों को साम्प्रदायिक गुण्डा की श्रेणी में रखा जाय, जो लोग साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाले संदेशों को Forward/ अग्रसारित करने, Upload करने, जैसी कार्यवाही करते हैं, उनके विरूद्ध भी गुण्डा एक्ट एवं अन्य अधिनियमों में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाय। ऐसी घटनाओं के संबंध में तत्कालAnti Terrorist Squad (A.T.S.) एवं (Special Task Force (S.T.F.) को भी सूचित किया जाय। यदि कोई ऐसी विषयवस्तु है, जिसमें कोई Cyber सम्बन्धी जटिल विषय है, तो ऐसी स्थिति में अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं तथा जनपदों में स्थापित Cyber Cell की सेवाएं ली जायं। जनपद में Facebook, Twitter, WhatsApp  एवं अन्य Social Networking Sites की निरन्तर Surfing करते रहे, ताकि आपत्तिजनक चित्र, टिप्पणी, वीडियो अथवा संदेश आदि तत्काल संज्ञान में आ सके। ऐसा संज्ञान में आते ही सम्बन्धित Facebook Site/Profile तत्काल Block करायी जाये एवं उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करायी जाये।
पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि भ्रामक एवं असत्य अफवाहों का खण्डन भी Social Media/Electronic Media एवं अन्य माध्यमों से कराया जाये।

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