लखनऊः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2019 के आधार पर चल रहे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि को दिनांक 30 नवम्बर 2018 तक बढ़ाया गया है, उल्लेखनीय है कि पहले यह तिथि दिनांक 01 सितम्बर 2018 से 31, अक्टूबर 2018 तक थी।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव निर्वाचन अधिकारी श्री अभय ने बताया कि इस बढ़ी हुई अवधि में 30 नवम्बर, 2018 तक निर्वाचक नामावली में नाम शामिल, अपमार्जन एवं संशोधन किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूपों पर यथा-फाॅर्म-6 (नाम शामिल किये जाने हेतु), फाॅर्म-6ए (प्रवासी निर्वाचकों द्वारा नाम शामिल किये जाने हेतु), फाॅर्म-7 (नाम अपमार्जित किये जाने), फाॅर्म-8 (निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि विशिष्टियों के संशोधन किये जाने), फाॅर्म-8ए (निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन किये जाने) पर आवेदन किये जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त बढ़ी हुई अवधि में एक विशेष अभियान दिवस दिनांक 18 नवम्बर 2018 (रविवार) भी नियत किया गया है, जिसमें पदाभिहित स्थलों ( मतदेय स्थलों) पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नामित बूथ लेविल एजेन्ट, सम्बन्धित मतदेय स्थल के बूथ लेविल अधिकारी (बी0एल0ओ0) के संरक्षण में मतदाता सूची मे दृष्टिगोचर हुई त्रुटियों इत्यादि को चिन्हित करने में सहयोग कर सकते हैं।
श्री अभय ने बताया कि दिनांक 27 नवम्बर 2018 को ग्रामसभा एवं वार्डों की बैठकोें में मतदाता सूची को पढ़े जाने की तिथि भी आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त इस बढ़ी हुई अवधि में मतदाता सूची में सम्भावित डुप्लीकेट मतदाताओं एवं नामावली में विद्यमान त्रुटियों में संशोधन किये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक विशेष संशोधन किये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक विशेष अभियान भी दिनांक 30 नवम्बर 2018 तक चलाया जायेगा, जिसकेे अन्तर्गत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 10 दिसम्बर 2018 को तथा नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 15 जनवरी 2019 को किया जायेगा।