लखनऊ: श्री संजय आर0 भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव, आबकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त के अनुक्रम में आबकारी मंत्री श्री राम नरेश अग्निहोत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निकट भविष्य में क्रिसमस, नववर्ष एवं आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी एवं बिक्री को देखते हुए दिनांक 22.12.2021 से 05.01.2022 तक प्रदेश स्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के दौरान जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन करते हुए दबिश एवं चेकिंग कार्यवाही की जायेगी, जिसमें अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के अड्डों पर दबिश दिये जाने के साथ-साथ राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित संदिग्ध ढाबों की भी जांच कराई जायेगी। अवैध मदिरा की बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण हेतु आबकारी दुकानों पर उपलब्ध स्टाक की सूक्ष्मता एवं सर्तकतापूर्वक जांच की जायेगी।
अपर मुख्य सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि मुख्य मार्गों पर वाहनों की भी चेकिंग कराई जायेगी, जिससे कि अवैध मदिरा की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं पर आबकारी अधिनियम की धाराओं के साथ-साथ आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में भी एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।
इसी क्रम में श्री सेंथिल पांडियन सी. आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि अभियान के दौरान यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, तस्करी अथवा शराब से जुड़ी अन्य किसी शिकायत की सूचना प्राप्त होती है तो वह तत्काल मुख्यालय कन्ट्रोल रूम पर स्थापित टोल फ्री नम्बरों श्श्14405श्श् के साथ-साथ व्हाट्सऐप नं0 9454466019 पर भी सूचना दे सकते हैं।
इसी क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि शराब के उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर मदिरा उपलब्ध कराये जाने के लिये आबकारी विभाग सख्त है। माह दिसम्बर में मदिरा की दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर मदिरा बिक्री करने की शिकायत प्राप्त होने पर श्री अतुल सिंह, आबकारी निरीक्षक सम्भल तथा श्रीमती शिल्पी सिंह, आबकारी निरीक्षक, जनपद शामली के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है। इसके साथ ही सम्बन्धित दुकान के अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओं के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।
आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री के अड्डों के विरूद्ध छापेमारी की कार्यवाही के साथ-साथ ईंट भट्ठों, बहुत दिनों से बन्द पड़ी फैक्ट्रियों और गोदामों, खण्डहर, इण्डस्ट्रियल एरिया के संदिग्ध गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, आर0ओ0 वाटर प्लाण्ट, पेन्ट एण्ड थिनर की दुकान, एफ0एल0-16/17 की दुकानों की सघनता से जांच किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। क्रिसमस एवं नववर्ष का आयोजन करने वाले रेस्टोरेन्ट, होटल इत्यादि स्थलों पर विशेष निगरानी रखते हुए किसी भी दशा में बिना अकेजनल बार लाइसेंस लिये मदिरा परोसे जाने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के भी निर्देश क्षेत्रीय अधिकारियों को दिये गये हैं। आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को देखते हुए अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए अन्य राज्य से लगे हुए सीमावर्ती जनपदों में विशेष चौकसी बरतने के कड़े निर्देश दिये गये हैं।